UP News: वाराणसी में स्वच्छता के नए रूल जान लें, सड़क पर थूका तो 1000 का जुर्माना, कूड़ा फेंका तो… – INA

UP News: वाराणसी में स्वच्छता के नए रूल जान लें, सड़क पर थूका तो 1000 का जुर्माना, कूड़ा फेंका तो… – INA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब साफ-सफाई को लेकर एक नई नियमावली जारी की गई है. जी हां, अब अगर आप बनारस की गलियों में पान थूकते हुए पकड़े गए या गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर कचरा फेंकते हुए पकड़े गए तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है. स्वच्छता अभियान को लेकर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है. वाराणसी में निगम ने यूपी ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 पूरी तरह से लागू कर दी गई है. विभागों ने नई जुर्माना बुक भी दे दी गई है. इस दौरान निगम की बैठक में 2017 की स्वच्छता नियमावली को अमान्य घोषित कर दिया है.

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अब स्वच्छता नियमों का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उस पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा. जो भी बार-बार नियमों को तोड़ेगा और उसके खिलाफ पहले भी जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है, उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी. नई व्यवस्था में निगम ने 33 पॉइंट्स में जुर्माना लगाने के प्रावधान को जारी किया है. इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नियम है वह है सड़क पर थूकना. ऐसा करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं राह चलते कूड़ा फेंकने पर भी 1000 रुपये ही जुर्माना देना होगा.

अगर आप वाराणसी में रहते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और साथ में अपने पालतू कुत्ते को ले गए हैं, आप भी जान लीजिए कि अगर आपके पालतू डॉगी ने रास्ते पर कहीं पॉटी कर दी तो आपके ऊपर निगम की तरफ से 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कूड़े के निस्तारण के लिए भी नियमों में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर आपने कूड़े को किसी खुले मैदान, उद्यान या खाली जमीन पर फेंका तो 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

नदियों में नहीं डाल सकेंगे पूजन सामग्री

नए नियमों के तहत नदियों, शहर के सीवर या फिर कोई भी जलमार्ग में अगर आप पूजन सामग्री डालते हैं तो 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. सड़क, फुटपाथ या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाते पकड़े गए तो उस पर भी 500 रुपये जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर या फिर किसी ऐतिहासिक इमारत के आस-पास गंदगी करने पर आपको 750 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. यहां तक कि अगर आपने अपने घर या परिसर में कूड़े को 24 घंटे से ज्यादा रखा तो 500 रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है.

प्लास्टिक पर भी सख्त एक्शन

शहर में प्लास्टिक भी एक अहम समस्या है जिससे छुटकारा पाने के लिए अब इसके इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगाने के लिए निगम ने कमर कस ली है. ऐसे में प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल के इस्तेमाल और उत्पादन और वितरण पर भी कठोर कार्रवाई के प्रावधान लाए गए हैं. निमार्ण करने के दौरान निकला मलबा या फिर तोड़-फोड़ में निकला मलबा भी सड़कों या नालियों के किनारे फेंकने पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

वाराणसी में स्वच्छता के नए रूल जान लें, सड़क पर थूका तो 1000 का जुर्माना, कूड़ा फेंका तो…




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