UP News: ‘मुन्ना भाई अंदर ही रहना चाहिए’… सुप्रीम कोर्ट ने CTET प्रॉक्सी अभ्यर्थी को लगाई फटकार – INA


मुन्ना भाई अंदर रहने चाहिए… सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की उस आरोपी के मामले में की जिसने कथित तौर पर दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Exam) में उपस्थित होने के लिए एक प्रॉक्सी व्यक्ति का इस्तेमाल किया था. यानी ने आरोपी ने परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को बैठाया था.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने आरोपी संदीप सिंह पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा आप पूरी परीक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं. ऐसे लोगों के कारण अनेक अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं. मुन्ना भाई को अंदर रहना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बॉलीवुड फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के एक स्पष्ट संदर्भ के तौर पर देखा. इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त ने मुन्ना भाई का किरदार निभाया था और परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को बैठाया था. बेंच ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आरोपी से कहा कि आप सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं. ऐसे लोगों की वजह से कई असली अभ्यर्थियों को नुकसान होता है.
याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा
SC का यूपी सरकार को नोटिस
बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर जवाब मांगा, जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार किया गया था. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
क्या है मामला
याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ बीएनएस और उत्तर प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए एक स्कूल प्रिंसिपल द्वारा दायर शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. यह आरोप लगाया गया था कि परीक्षा 15 दिसंबर, 2024 को स्कूल में आयोजित की गई थी और एक संदिग्ध उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिली थी.दोबारा जांच करने पर उसकी बायोमेट्रिक मेल नहीं खा रही थी और यह पाया गया कि एक अन्य व्यक्ति फर्जी एडमिट कार्ड का उपयोग करके याचिकाकर्ता संदीप सिंह पटेल के स्थान पर परीक्षा में उपस्थित हो रहा था.
याचिकाकर्ता का दावा
हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह मामले में झूठा फंसा हुआ था और परीक्षा के दिन, वह चिकित्सकीय रूप से अयोग्य था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि वह इस बात से अनजान था कि उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा में उपस्थित हुआ था.
हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा ‘जब कोई सॉल्वर किसी परीक्षा में किसी के स्थान पर दिखाई देता है, तो यह शैक्षिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है और समाज के लिए गंभीर प्रभाव पड़ता है’.
‘मुन्ना भाई अंदर ही रहना चाहिए’… सुप्रीम कोर्ट ने CTET प्रॉक्सी अभ्यर्थी को लगाई फटकार
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