UP News: लखनऊ में 53 दिनों तक धारा-163 लागू, धरना प्रदर्शन पर लगाम… ड्रोन उड़ाने पर भी रोक; क्या है वजह? – INA

UP News: लखनऊ में 53 दिनों तक धारा-163 लागू, धरना प्रदर्शन पर लगाम… ड्रोन उड़ाने पर भी रोक; क्या है वजह? – INA

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्योहारों और संवेदनशील मौकों को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. 24 नवंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक पूरे शहर में धारा 163 (CrPC की धारा 163, पहले 144 के तहत आने वाली आपात शक्तियां) लागू कर दी गई है. यह आदेश कुल 53 दिनों तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान आम जनजीवन पर कई प्रतिबंध रहेंगे, जिनका असर हर नागरिक को महसूस होगा.

लखनऊ में धारा 163 लागू होने सेपांच या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकेंगे. बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल (जैसे इको गार्डन) को छोड़कर कहीं भी प्रदर्शन, धरना या जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. विधानभवन, सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाना या ड्रोन से फोटो-वीडियो लेना पर सख्त पाबंदी रहेगी. कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) बिना पूर्व अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

लखनऊ में लागू होगी धारा-163

पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार रहेगा. अगर कोई कानून-व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी. जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति जैसे कई बड़े पर्व-त्योहार इस अवधि में हैं. किसी भी तरह की अफवाह या अशांति को रोकने के लिए यह जरूरी कदम उठाया गया है.

अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या की तलाश तेज

अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या की तलाश तेजी से की जा रही है. इसी बीच महापौर सुषमा खर्कवाल ने मंगलवार सुबह गोमतीनगर के विनीत खंड-6 में अचानक छापेमारी की. लखनऊ स्वच्छता अभियान (रामकी) के पोर्टेबल कॉम्पैक्टर स्टेशन पर तैनात सभी सफाई कर्मचारियों के आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज जांचे गए. खासतौर पर उन कर्मचारियों पर फोकस किया गया, जो खुद को असम या पूर्वोत्तर राज्य का बता रहे थे.

50 प्रतिशत मतादाताओं की हुई मैपिंग

महापौर ने साफ निर्देश दिए है कि बिना पूर्ण सत्यापन के एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी. अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या की घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हालांकि इस छापे में कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जांच का दायरा अब पूरे शहर में बढ़ाया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी मुस्तैदी से जुटा है. अब तक प्रदेश के 50 प्रतिशत मतदाताओं (लगभग 7.72 करोड़) की 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मैपिंग हो चुकी है.

इसका मतलब ये कि इन मतदाताओं को दोबारा कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने बताया कि 4 दिसंबर तक पहला चरण चलेगा और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी. तीन बड़ी खबरें, एक ही संदेश, लखनऊ में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती. आने वाले 53 दिन राजधानी लखनऊ वासियों के लिए ‘शांति और अनुशासन’ के दिन होंगे, चाहे त्योहार हों या चुनावी तैयारियां.

लखनऊ में 53 दिनों तक धारा-163 लागू, धरना प्रदर्शन पर लगाम… ड्रोन उड़ाने पर भी रोक; क्या है वजह?




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