UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामला: 4 जुलाई को हाई कोर्ट में फिर होगी सुनवाई – INA

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर विचार किया. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.37 एकड़ जमीन भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान यानी गर्भगृह है. उन्होंने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने और जमीन को मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाओं पर दाखिल अर्जियों पर विचार किया और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली तारीख तय की. अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.
आखिर क्या है विवाद?
यह विवाद मथुरा में स्थित 13.37 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसमें 11 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद है. हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी. वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसके कोई ठोस सबूत नहीं हैं.
अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में भी सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले को अयोध्या विवाद की तर्ज पर देख रहा है और सभी 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से तीखी कानूनी दलीलें दी जा रही हैं. कोर्ट का अगला फैसला इस विवाद के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए हिंदू पक्ष को याचिका में संशोधन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी. हिंदू पक्ष का तर्क है कि विवादित ढांचा एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक है और पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम इस पर लागू नहीं होता.
क्या पूजा संरक्षण अधिनियम?
18 सितंबर 1991 को संसद ने पूजा स्थल अधिनियम-1991 पारित किया. इस कानून को किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल के ‘धार्मिक चरित्र’ को बनाए रखने के उद्देश्य से पारित किया गया था, जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था. ‘पूजा स्थल अधिनियम आंतरिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दायित्वों से संबंधित है. यह सभी धर्मों की समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामला: 4 जुलाई को हाई कोर्ट में फिर होगी सुनवाई
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