UP News: UP में एक्सप्रेस-वे से जा रहे तो ध्यान दें! कोहरे में स्पीड लिमिट फिक्स, दिन में 80 तो रात में 60 की रफ्तार से चलाएं कार – INA


उत्तर प्रदेश में सर्दियों में कोहरा एकदम ‘अदृश्य दुश्मन’ बन चुका है. तेज धुंध के कारण एक्सप्रेस-वे पर विजिबिलिटी शून्य हो जाती है और तेज रफ्तार वाहन मौत का कारण बनते हैं. हाल के दिनों में हुए कई भयानक सड़क हादसों के बाद यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने सख्त कदम उठाया है. आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं. अब वाहनों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है और अत्यधिक कोहरे में कन्वॉय (संगठित समूह) में ही सफर करना होगा.
क्यों लिया गया ये फैसला?
पिछले कुछ दिनों में कोहरे के कारण कई बड़े हादसे हुए हैं. यमुना एक्सप्रेस-वे पर तो एक ही दिन में कई जानें गईं. कम दृश्यता में तेज गति से चलने वाले वाहन पीछे वाले वाहनों को नहीं देख पाते और चेन रिएक्शन की तरह टक्करें होती हैं. यूपीडा के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है. इसलिए तत्काल प्रभाव से ये बदलाव किए गए हैं, जो 15 फरवरी 2026 तक या कोहरा कम होने तक लागू रहेंगे.
नई स्पीड लिमिट: दिन-रात अलग-अलग नियम
यूपीडा ने वाहनों को तीन कैटेगरी में बांटा है और दिन (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे) व रात (रात 8 बजे से सुबह 8 बजे) के लिए अलग स्पीड तय की है.
निजी कारें और छोटे वाहन (एम-1 कैटेगरी 8 सीट तक)
- दिन: अधिकतम 80 किमी/घंटा
- रात: अधिकतम 60 किमी/घंटा
बसें और बड़े पैसेंजर वाहन (एम-2 और एम-3 कैटेगरी 9 या ज्यादा सीट)
- दिन: अधिकतम 60 किमी/घंटा
- रात: अधिकतम 50 किमी/घंटा
मालवाहक वाहन (ट्रक आदि- एन कैटेगरी)
- दिन: अधिकतम 50 किमी/घंटा
- रात: अधिकतम 40 किमी/घंटा
ओवरस्पीडिंग पर ऑटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) से चालान कटेगा. घने कोहरे में ग्रुप में चलें. अगर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो जाए तो वाहनों को निकटतम टोल प्लाजा, वे-साइड अमेनिटी सेंटर, पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट पर रोका जाएगा. पुलिस और सुरक्षा टीम की निगरानी में सभी वाहनों को एक साथ कन्वॉय बनाकर रवाना किया जाएगा. ये व्यवस्था गुरुवार रात से ही शुरू हो चुकी है.
अन्य सुरक्षा इंतजाम
- एक्सप्रेस-वे पर रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, ब्लिंकर और फॉग लाइट्स लगाए जा रहे हैं.
- टोल प्लाजा पर पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिनमें हेल्पलाइन नंबर और टिप्स लिखे हैं.
- पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और रेडियो से लगातार अलर्ट.
- 24 घंटे गश्ती दल और अतिरिक्त एंबुलेंस तैनात.
- निर्माण क्षेत्रों में एक्स्ट्रा साइनेज अनिवार्य.
यूपीडा ने सभी ड्राइवर्स से गुजारिश की है कि घने कोहरे में गाड़ी रोकें, दृश्यता ठीक होने का इंतजार करें. थकान लगे तो रुककर आराम करें. इमरजेंसी लाइट्स ऑन रखें, रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं. निर्धारित जगहों के अलावा कहीं पार्किंग न करें. आपातकाल में हेल्पलाइन 14449 पर कॉल करें. यूपीडा ने कहा कि, “ये नए नियम थोड़ी असुविधा जरूर देंगे, लेकिन जान बचाने के लिए जरूरी हैं. कोहरा कोई मजाक नहीं है. एक पल की लापरवाही जिंदगी छीन सकती है. सुरक्षित सफर करें, नियमों का पालन करें. सड़क आपकी है, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी.”
UP में एक्सप्रेस-वे से जा रहे तो ध्यान दें! कोहरे में स्पीड लिमिट फिक्स, दिन में 80 तो रात में 60 की रफ्तार से चलाएं कार
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