UP News: 9 महीने में पत्नी को मिली उम्रकैद, भांजे के प्यार में पति का गला दबा दिया था; फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाई सजा – INA

UP News: 9 महीने में पत्नी को मिली उम्रकैद, भांजे के प्यार में पति का गला दबा दिया था; फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाई सजा – INA

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान जज ने पति की हत्या के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी माना है. कोर्ट का ये फैसला करीब नौ महीने बाद आया है. उम्रकैद के अलावा कोर्ट ने दोनों पर अर्थ दंड लगाया. अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जानकारी के मुताबिक, जिले के थाना खैरगढ़ के गांव बेरनी की रहने वाली रोशनी पत्नी सतेंद्र कुमार के अपने भांजे गोविंद पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी अलीनगर केजरा के अवैध संबंध थे. सतेंद्र को जब पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी हुई तो उसने उसे काफी रोकने का प्रयास किया. लेकिन पत्नी अपनी आदतों से बाज नहीं आई. वह अक्सर अपने पति की गैरमौजूदगी में भांजे से मिलती थी. पति द्वारा लगातार अवैध संबंधों का विरोध किए जाने के बाद रोशनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया. वहीं प्लान के अनुसार पत्नी और उसके प्रेमी ने सतेंद्र कुमार की 14 जनवरी 2025 को गला दबाकर हत्या कर दी थी. सतेंद्र के भाई ने उसकी पत्नी और भांजे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने निभाई अहम भूमिका

खैरगढ़ पुलिस ने जांच के बाद महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेश चंद्र द्वितीय कोर्ट संख्या 8 की अदालत में चला. पीड़ित पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार शर्मा ने की.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. हत्या से जुड़े कई साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने प्रेमी गोविंद व मृतक की पत्नी रोशनी को दोषी माना. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी करार होने पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 20-20 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उनको एक एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

24 घंटे में खुलासा और 300 दिनों में दिलाई सजा

एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि खैरगढ़ में हुई युवक की हत्या में महिला और उसके प्रेमी को सजा दिलाने में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई. करीब नौ महीने की कार्यवाही के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर सजा दी है. घटना के खुलासे के लिए एसओजी और सर्विलांस सहित दो पुलिस टीमों का गठन किया था. घटना का सफल खुलासा करते हुए 24 घंटे में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

विवेचक निरीक्षक मनोज कुमार ने आरोपी गोविन्द व आरोपी रोशनी के खिलाफ केवल 35 दिन में भौतिक साक्ष्य आदि एकत्र करते हुए जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी गोविन्द व आरोपी रोशनी को केवल 300 दिन में ही दोनों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा कराई है. सजा दिलाने में थाना प्रभारी खैरगढ़, जांच निरीक्षक मनोज कुमार, शिकायतकर्ता अजय कुमार शर्मा, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार हैड कांस्टेबल योगेश शर्मा की अहम भूमिका रही.

9 महीने में पत्नी को मिली उम्रकैद, भांजे के प्यार में पति का गला दबा दिया था; फिरोजाबाद कोर्ट ने सुनाई सजा




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