UP News: आसान नहीं होगा निक्की के हत्यारों का बच निकलना, केस में ये धाराएं शामिल… जानें कितनी मिल सकती है सजा? – INA

UP News: आसान नहीं होगा निक्की के हत्यारों का बच निकलना, केस में ये धाराएं शामिल… जानें कितनी मिल सकती है सजा? – INA

ग्रेटर नोएडा का सिरसा गांव इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसका कारण निक्की भाटी का हत्याकांड है. आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए पहले तो निक्की के साथ मारपीट की और बाद में पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी. जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए निक्की के पति,सास, ससुर सत्यवीर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है. अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज किया गया और उन्हें कितनी सजा हो सकती है?

निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की सिरसा गांव के रहने वाले दो भाई विपिन और अतुल भाटी के साथ साल 2026 में हुई थी. परिवार ने बड़ी ही धूमधाम से दोनों बेटियों की शादी थी. मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की की शादी में परिवार की हैसियत से कहीं अधिक खर्च किया था. बेटी की खुशियों के लिए दहेज स्कॉर्पियो कार, बुलेट बाइक और सोने-चांदी के गहने दिए. हालांकि, इसके बावजूद दामादों की मांग कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी.

लाखों रुपए की डिमांड

सिंह ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने कभी मर्सिडीज कार की मांग की, तो काफी नकदी की. अब वह 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे. पैसे नहीं देने पर बह बेटियों को परेशान कर रहे थे. आए दिन ससुराल वाले बेटियों पर अत्याचार कर रहे थे. इस बीच मांग पूरी न होने पर उन्होंने निक्की को जलाकर मार डाला. 21 अगस्त की रात निक्की के जीवन की आखिरी रात साबित हुई. परिजनों के मुताबिक, उस की दिन निक्की को पति विपिन और ससुरालवालों ने बुरी तरह से पीटा.

बेटे के सामने निक्की को जलाया

इस दौरान मारपीट में निक्की बेहोश हो गई. इसके बाद निक्की के 8 साल के बेटे के सामने उस पर ज्वनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. दर्द से कराहते हुए निक्की जैसे-तैसे बाहर आई. इसके बाद परिजन और पड़ोसियों ने किसी तरह से उसे बचाया. वह उसे लेकर तुरंत फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचे. निक्की की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

एफआईआर की कॉपी के अनुसार, सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के मुताबिक उन पर धारा 103 लगाई गई है, जो हत्या से संबंधित है और इसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा धारा 115 भी जोड़ी गई है, जो जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने से जुड़ी है और इसमें अधिकतम एक वर्ष की सजा हो सकती है.

साथ ही धारा 61 भी शामिल की गई है, जो आपराधिक साजिश से संबंधित है और इसमें सजा उसी अपराध के अनुरूप तय होती है. परिजनों ने मामले में दहेज हत्या का आरोप लगाया है. इसके बावजूद पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया है. शादी के 8 साल पूरे होने के कारण पुलिस ने दहेज हत्या की FIR नहीं लिखी है. अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने पर होने उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सुनाई जा सकती है.

आसान नहीं होगा निक्की के हत्यारों का बच निकलना, केस में ये धाराएं शामिल… जानें कितनी मिल सकती है सजा?




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