Political – वोटर ID न होने पर भी करें मतदान, इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाएं और मतदान करें- #INA

चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 11 डॉक्‍यूमेंट बताए हैं, किसी भी एक के जरिए वोटिंग की जा सकती है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मतदान 5 फरवरी को होगा. वोटर्स अपने मतों से दिल्ली की किस्मत तय करेंगे. मतदान के लिए वोटर्स आईडी का होना अनिवार्य है. कई मतदाताओं को लगता है वोटर्स आईडी न होने पर मतदान नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.

बिना वोटर्स आईडी के भी मतदान किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रखी है. चुनाव आयोग ने ऐसे 11 दस्तावेज तय कर रखे हैं जिन्हें दिखाकर मतदान किया जा सकता है. जानिए वोटर्स आईडी न होने पर कौन-कौन से दस्तावेज मतदान में काम आएंगे.

Voter ID नहीं है, तो इन डॉक्यूमेंट्स से भी कर सकते हैं मतदान

ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे भी नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं. मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स तय किए हैं. अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वोटिंग कर सकते हैं.

इन 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य

चुनाव आयोग ने मतदान के लिए जिन 11 डॉक्यूमेंट के बताए हैं, उनमें से कोई भी एक मतदान के लिए जरूरी है. इसमें पासपोर्ट, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड शामिल है. इसके अलावा मतदान के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

चुनाव आयोग का कहना है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, और MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र से भी वोटिंग की जा सकती है. इसके साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं तो कंपनी की फोटो ID के आधार पर भी वोटिंग कर सकते हैं.

ध्यान रखें अपने साथ इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाना बिल्कुल न भूलें. डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी नहीं, ओरिजनल लेकर जाएं. अगर मतदान को लेकर कोई भी सवाल या दिक्कत है तो पोलिंग केंद्र पर तैनात मतदान कर्मचारी से बात करें और उन्हें अपनी समस्या बताएं.

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वोटर ID न होने पर भी करें मतदान, इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाएं और मतदान करें


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