दुनियां – इमरान खान के समर्थकों की हत्या? PAK सरकार का दावा- गोलियों के बिना तैनात थे सुरक्षाकर्मी – #INA
पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा हत्याओं के आरोपों को रविवार को खारिज कर दिया. मंत्रालय ने कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बिना कारतूस तैनात किया गया था.
इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में सत्ता के केंद्र डी-चौक पर धरना देने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. पार्टी ने दावा किया कि मंगलवार रात सुरक्षा बलों द्वारा कथित गोलीबारी के कारण उसके कई समर्थक मारे गए.
पीटीआई कार्यकर्ताओं की हत्याओं का दावा खारिज
गृहमंत्री ने विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें पीटीआई द्वारा अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं के दावे को खारिज किया गया है. इसमें कहा गया है, पुलिस और रेंजर्स वाली एलईए (कानून प्रवर्तन एजेंसियां) को इस हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बिना कारतूसों के तैनात किया गया, जबकि सेना न तो इन उपद्रवियों के साथ सीधे टकराव में आई और न ही दंगा नियंत्रण के लिए उसकी सेवा ली गई.
पीटीआई के 156 कार्यकर्ताओं को पुलिस रिमांड पर भेजा
पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने यहां प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 156 कार्यकर्ताओं की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी है. खबर के अनुसार खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं को 24 नवंबर को डी-चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ सचिवालय पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए हैं.
कार्यकर्ताओं की चार दिन की हिरासत को मंजूरी
पार्टी के सदस्यों ने अवरोधकों को हटाकर इस्लामाबाद पहुंचने का प्रयास किया, जहां मध्य रात्रि को की गई कार्रवाई में चार लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गये थे. खबर के अनुसार यहां आतंकवाद निरोधक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 139 कार्यकर्ताओं की चार दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी तथा 17 अन्य को चार दिन की अतिरिक्त हिरासत प्रदान की.
दंगा रोधी किट और लाठियां बरामद
आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सुप्रा की अगुवाई में हुई सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने संदिग्धों की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि पीटीआई कार्यकर्ताओं के पास से दंगा रोधी किट और लाठियां बरामद की गई थीं.खबर के अनुसार अदालत ने हालांकि दो महिला बंदियों के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
Source link