World News: शपथग्रहण से 10 दिन पहले ट्रंप को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से किया इनकार – INA NEWS

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ 20 जनवरी को देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ हश मनी केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. न्यूयॉर्क कोर्ट के जज ने ऐलान किया था कि 10 जनवरी को हश मनी केस में ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा. इसी के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से सजा को रोकने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है. कोर्ट ने भी सजा को रोकने से इंकार कर दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने सजा सुनाए जाने से अंतिम समय पहले बुधवार यानी 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से सजा रोकने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, ट्रंप की हश मनी केस में सजा को रोकने की अपील को खारिज कर दिया है. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने शीर्ष अदालत से इस बात पर विचार करने का आग्रह किया था कि क्या वह अपनी सजा पर स्वत: रोक लगाने के हकदार हैं, लेकिन जज ने आवेदन को 5-4 से खारिज कर दिया है.

क्या है हश मनी केस?

हश मनी केस साल 2016 का एक केस है. जिसमें कथित रूप से ट्रंप पर एडल्ट स्टार को पैसे देने का आरोप है. 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एडल्ट स्टार को संबंधों पर चुप्पी साधने के लिए आरोप है कि ट्रंप ने पैसे दिए. एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर देने का आरोप दर्ज किया गया है. हालांकि, ट्रंप सभी आरोपों को खारिज कर चुके हैं.

5-4 से खारिज की गई अपील

इस केस को देख रहे जज जुआन मर्चन ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी का दिन तय किया है. जज ने हालांकि पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ट्रंप को जेल की सजा नहीं दी जाएगी. साथ ही वो उन पर जुर्माना या प्रोबेशन नहीं लगाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट के दो कंजर्वेटिव जज – जॉन रॉबर्ट्स और एमी कोनी बैरेट ने तीन लिबरल जजों के साथ मिलकर बहुमत की और ट्रंप की सजा रोकने की अपील से इनकार कर दिया. बाकी चार न्यायाधीशों – क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो, नील गोरसच और ब्रेट कवनुघ – ने ट्रंप की अपील को स्वीकार कर दिया था, लेकिन 5-4 के मतों के साथ ट्रंप की अपील को अस्वीकार कर दिया गया.

ट्रंप के वकीलों ने क्या तर्क दिया था

इस केस में ट्रंप के वकीलों ने 8 जनवरी को आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पद संभालने से पहले निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप पर अपराध की सजा थोपना गंभीर अन्याय होगा और सरकार के संचालन में हस्तक्षेप करना होगा. इसी के साथ यह भी कहा गया था कि अपराध की सजा का ऐलान करने में देरी करनी चाहिए.

हालांकि, न्यूयॉर्क कोर्ट के जज ने शुक्रवार यानी 10 जनवरी को ट्रंप को सजा सुनाने का ऐलान किया है, इस बीच सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कदम उठाएगी, क्या ट्रंप की सजा के ऐलान में देरी की जाएगी या फिर 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा.

शपथग्रहण से 10 दिन पहले ट्रंप को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से किया इनकार


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