World News: जिस कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया है अरेस्ट वारंट, अमेरिका ने की उसपर प्रतिबंध की मांग – INA NEWS

अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया. दरअसल, आईसीसी ने 2023 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसी के जवाब में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने यह विधेयक पारित किया है.

अमेरिकी संसद के निचले सदन में इस विधेयक ‘अवैध न्यायालय प्रतिकार अधिनियम’ (Illegitimate Court Counteraction Act) के पक्ष में 243 में से 140 वोट पड़े. बिल का समर्थन करने वालों में 198 रिपब्लिकन के साथ 45 डेमोक्रेट भी शामिल थे. अब इस बिल पर सीनेट द्वारा विचार किया जाएगा, जो रिपब्लिकन के कंट्रोल में है.

अमेरिका ने की ICC पर प्रतिबंध की मांग

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन प्रतिनिधि ब्रायन मास्ट ने कहा कि अमेरिका इस कानून को पारित कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रतिबंधों का लक्ष्य कोई भी व्यक्ति या संस्था हो सकती है जो आईसीसी को अमेरिकी नागरिकों या ऐसे सहयोगी देशों के नागरिकों की जांच, गिरफ्तारी या मुकदमा चलाने में सहायता करती है, जो न्यायालय के प्राधिकार को मान्यता नहीं देते.

नेतन्याहू-गैलंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

ब्रायन मास्ट ने आगे कहा कि प्रतिबंधों में उन लोगों की संपत्ति जब्त करना और आईसीसी की कार्रवाइयों में योगदान देने वालों को वीजा देने से इनकार करना शामिल होगा. आईसीसी ने मई 2023 में इजराइली पीएम नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
कोर्ट ने इन दोनों पर गाजा युद्ध अपराधों का आरोप लगाया था. इसके जवाब में अमेरिकी विधायकों ने आईसीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अब इस विधेयक को सीनेट की मंजूरी की दरकार है.

डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी लगाए थे प्रतिबंध

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाइयों और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइली गतिविधियों की अदालत की जांच के कारण आईसीसी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे. हालांकि, बाद में जो बाइडेन ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया था. अमेरिका ने कभी-कभी आईसीसी का समर्थन किया है. अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी आक्रमण के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी. इजराइल और अमेरिका की तरह रूस भी आईसीसी का सदस्य नहीं है.

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) क्या है?

आईसीसी का वारंट जारी होने के बाद अब यह इसके 124 सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि वे इसे लागू करें या नहीं. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को किसी भी सदस्य देश के भू-भाग में किए गए अपराधों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त है चाहे अपराधी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो. आईसीसी एक स्थायी न्यायाधिकरण है, जिसे युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, नरसंहार और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है. इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है.

जिस कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया है अरेस्ट वारंट, अमेरिका ने की उसपर प्रतिबंध की मांग


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