World News: बांग्लादेश में चुनाव से पहले रार, आयोग ने पलटा यूनुस सरकार का फैसला – INA NEWS


बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने ही अब यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विरोध का कारण है- चुनावा के साथ 12 फरवरी को होने वाला जनमत संग्रह. आयोग ने सरकार के अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि अगर आप जनमत संग्रह का प्रचार करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. आयोग के इस निर्देश ने सरकार को बड़ा झटका दिया है.
दरअसल, बांग्लादेश की सरकार ने आधिकारिक रूप से इसके पक्ष में प्रचार करने की घोषणा की थी. सरकार का कहना था कि वो आम लोगों को इसको लेकर जागरूक करेगी, जिससे बांग्लादेश के संविधान में कुछ स्थाई बदलाव हो जाए.
जनमत संग्रह क्या है?
अंतरिम सरकार ने चुनाव के साथ एक संविधान में स्थाई बदलाव के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला किया है. इसके तहत अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा जनता जनमत संग्रह को लेकर हां करती है तो जुलाई चार्टर का नियम बांग्लादेश में लागू हो जाएगा. दरअसल, शेख हसीना को हटाने के बाद यूनुस सरकार की कोशिश बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सुधार करने की है.
इसी के लिए जुलाई चार्टर तैयार किया गया है. जुलाई चार्टर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया गया है. जुलाई चार्टर के मुताबिक कोई भी शख्स 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकेगा. इसी तरह पार्टी अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभाली जा सकती है.
जुलाई चार्टर में कुल 37 बदलाव की मांग की गई है. सरकार का कहना है कि जनमत संग्रह के बाद इसे संसद में बदला नहीं जा सकता है. इसी के मद्देनजर सरकार का इसका प्रचार करना चाहती है.
इस पर बवाल क्यों है?
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जमात ए इस्लामी और नाहिद इस्लाम की पार्टी जनमत संग्रह के पक्ष में है, जबकि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी और जातीय पार्टी इसका विरोध कर रही है. अगर सरकार इसके पक्ष में हां करती है तो इसका सीधा नुकसान बीएनपी को हो सकता है.
चुनाव को सरकार का यह कदम प्रभावित कर सकता है. इसलिए आयोग ने इस पर रोक लगाने का फैसला किया है. बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया समकाल के मुताबिक आयोग के इस फैसले से सरकार के अधिकारी हतप्रभ हैं. चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर सरकार के शीर्ष नेतृत्व में भारी असंतोष की खबरें भी सामने आई हैं.
बांग्लादेश में चुनाव से पहले रार, आयोग ने पलटा यूनुस सरकार का फैसला
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