World News: बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लागू होने दिया जाए… सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप ने किया अनुरोध – INA NEWS

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक मामले में सुनवाई जारी है. इस बीच गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जन्म से नागरिकता पर पाबंदियों को आंशिक रूप से प्रभावी होने दिया जाए. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद जन्मजात अमेरिकी नागरिकता देने पर रोक लगाई थी.
हालांकि, जिला न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आदेश पर तुरंत रोक लगा दी थी. वहीं, इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. गुरुवार को कोर्ट में दायर आपात आवेदनों में, ट्रंप प्रशासन ने जजों से मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन के जिला न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों को सीमित करने का अनुरोध किया.
कोर्ट में ट्रंप प्रशासन की अर्जियां खारिज
वहीं, तीन संघीय अपील अदालतों ने ट्रंप प्रशासन की अर्जियों को खारिज कर दिया है. यह आदेश 19 फरवरी के बाद पैदा हुए उन लोगों को नागरिकता देने से इनकार करेगा जिनके माता-पिता अवैध रूप से देश में हैं. यह अमेरिकी एजेंसियों को ऐसे बच्चों के लिए नागरिकता को मान्यता देने वाले किसी भी दस्तावेज को जारी करने से भी रोकता है.
अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कानूनी सिद्धांत है. यह करीब 150 सालों से चला रहा है. संविधान के 14 वें संशोधन में इसका जिक्र किया गया है. ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही इस पर रोक लगा दिया था जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा. अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इस पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी और इसे असंवैधानिक करार दिया.
यह संविधान की मूल भावना पर चोट- जज
फेडरल जज जॉन कफनौर ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप का आदेश ‘संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है’, जो साफ तौर पर कहता है कि अमेरिका में जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है. उन्होंने इस फैसले को संविधान की मूल भावना पर चोट बताया था. इस आदेश के खिलाफ कई अमेरिकी राज्यों ने भी अदालत में याचिका दाखिल की है. वहीं, ट्रंप इस नीति को कानून का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं.
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बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लागू होने दिया जाए… सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप ने किया अनुरोध
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