World News: जिम्बाब्वे ने खत्म की फांसी, राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने कानून को दी मंजूरी, 60 कैदियों की सजा जेल में बदली – INA NEWS
जिम्बाब्वे ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर मौत की सजा को खत्म कर दिया. राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मौत की सजा पाने वाले लगभग 60 कैदियों की सजा को जेल में बदल दिया जाएगा. 2005 से दक्षिणी अफ्रीकी देश में फांसी पर रोक लगी हुई है, हालांकि अदालतों ने हत्या, देशद्रोह और आतंकवाद सहित अपराधों के लिए मौत की सजा देना जारी रखा है.
सरकारी राजपत्र में प्रकाशित मृत्युदंड उन्मूलन अधिनियम में कहा गया है कि अदालतें अब किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकती हैं. किसी भी मौजूदा मौत की सजा को जेल की सजा में बदलना होगा.
मौत की सजा का खत्म
हालांकि, एक प्रावधान कहता है कि आपातकाल की स्थिति के दौरान मौत की सजा का निलंबन हटाया जा सकता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में नए अधिनियम का ऐतिहासिक क्षण के रूप में स्वागत करते हुए कहा कि 2023 के अंत में जिम्बाब्वे में कम से कम 59 लोगों को मौत की सजा दी गई थी.
अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ने कहा कि हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे सार्वजनिक आपातकाल की अवधि के लिए मृत्युदंड के उपयोग की अनुमति देने वाले विधेयक में संशोधन में शामिल खंड को हटाकर मौत का सजा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़ें.
अफ्रीका के 24 देशों ने बदला नियम
स्थानीय द हेराल्ड अखबार ने फरवरी में रिपोर्ट दी थी कि मौत की सजा पाने वाले 63 कैदी ऐसे थे जिन्हें मौत की सजा खत्म होने के बाद सजा सुनाने के लिए अदालत में लौटना होगा. एमनेस्टी ने कहा कि उप-सहारा अफ्रीका के 24 देशों ने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को खत्म कर दिया है, जबकि दो अतिरिक्त देशों ने इसे केवल सामान्य अपराधों के लिए खत्म कर दिया है.
1960 के दशक में स्वतंत्रता के लिए गुरिल्ला युद्ध के दौरान एक ट्रेन को उड़ाने के लिए मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से मनांगाग्वा मृत्युदंड के मुखर विरोधी रहे हैं. बाद में सजा कम कर दी गई. एमनेस्टी के अनुसार, 2023 में फांसी देने वाले 16 देशों में से केवल एक सोमालिया भी था.
जिम्बाब्वे ने खत्म की फांसी, राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने कानून को दी मंजूरी, 60 कैदियों की सजा जेल में बदली
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