देश- UP: रंगदारी मामले में माफिया अतीक के बेटे उमर को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका- #NA
अतीक अहमद का बेटा उमर अहदम
बिल्डर से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को जिला अदालत से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. ये आदेश सेशन जज संतोष राय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दिया. उमर इस समय उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल में बंद है. इस मामले में उमर ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत मांगी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
प्रयागराज के मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर ने उमर अहमद पर खुल्दाबाद थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक बिल्डर ने 2021-22 में उसे चकिया तिराहे से असद कालिया, नुसरत, अली अहमद, उमर के गनर एहतिशाम करीम आदि ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया और माफिया के ऑफिस ले गए. इस दौरान बिल्डर से पांच करोड़ रुपए की मांग की साथ ही उसे काफी टॉर्चर भी किया.
बिल्डर को किया गया था टॉर्चर
इसके अलावा बिल्डर से देवघाच वाली जमीन उमर, अली के नाम करने के लिए धमकी भी दी. बेल्ट से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की थी. इस मामले में असद कालिया और नुसरत दो लोग जमानत पर हैं. अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि आरोपी उमर के दो आपराधिक हैं, उसके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है.
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अपहरण और रंगदारी मामले में आरोप तय
इससे पहले प्रयागराज जिला अदालत ने उमर और अली समेत दो अन्य आरोपियों पर रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में आरोप तय किए थे. 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान दोनों भाई ऑनलाइन जुड़े पेश हुए थे. दोनों ने दलील दी थी कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाकर केस दायर किया गया है. उन्होंने कहा था कि सही जांच सामने आने के बाद सच्चाई सभी को सामने आ जाएगी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप पढ़कर सुनाए और अगली सुनवाई में गवाहों की पेशी का आदेश दिया था.
इसके अलावा कुछ दिन पहले ही प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों और बहनोई के साथ ही दर्जन भर करीबियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
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