देश – घरों में स्टोर कर लें 20 दिन का राशन…स्कूलों के बाद अब ऑफिस भी होंगे बंद! सड़के होंगी सूनी…दिल्ली में अब लगने वाला है कर्फ्यू! #INA

दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन की वजह से एक्यूआई लगातार क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है. जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है. यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं. एनसीआर में प्रदूषण की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि 15 नवंबर को सुबह 9 बजे औसत एक्यूआई 409 दर्ज किया गया जबकि 14 नवंबर को औसत एक्यूआई 430 और 13 नवंबर को 418 दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है.

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दिल्ली में ऐसी है प्रदूषण की हालत

इस बात को ध्यान में रखते हुए 14 नवंबर को सीएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप थ्री लागू करने के निर्देश दिए हैं. सीए क्यूएम की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है. पांचवीं तक स्कूल को बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर दायर एक याचिका स्वीकार कर ली. नई दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में बरकरार है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीवी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:1 तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 दर्ज किया गया. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 283 गुरुग्राम में 314 गाजियाबाद में 332 ग्रेटर नोएडा में 258 और नोएडा में 328 एक क्यूआई दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली के आनंद बिहार में 441 अशोक विहार में 440 आय नगर में 417 बवाना में 455 द्वारका सेक्टर-8 में 444 आईजीआई एयरपोर्ट में 440 जहांगीर पुरी में 458 लोधी रोड में स्टेडियम में 422 और मंदिर मार्ग में 402 एक क्यूआई रहा. आप देख सकते हैं कि एक क्यूआई कितना गंभीर है और सारे एक क्यूआई 400 के ऊपर ही है.

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ग्रैप-4 में लग जाएंगे ये पाबंदियां

 वहीं गुरुवार की बात करें यानी कि 14 नवंबर को दिल्ली में औसत एक क्यूआई 430 दर्ज किया गया है. ऐसे में लगातार दो दिनों से दिल्ली के हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिससे सुबह-सुबह स्मॉक देखने को मिल रहा है और दिल्ली के लोगों को जिसमें खासकर बच्चों और बूढ़ों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अगर एक्यूआई 450 से ऊपर जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जा सकता है. इस चरण में ट्रक, लोडर जैसे भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी. इस दौरान केवल आवश्यक सामग्री वाली आपूर्ति करने वाले वाहनों को एंट्री की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्य बैन कर दिए जाएंगे. ऑड-ईवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है.


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