छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने विगत 10 अक्टूबर को मरवाही विकासखण्ड के प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास सिवनी, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास निमधा और पोस्ट-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास मरवाही का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षकों की अनुपस्थिति, छात्रावासों में सुविधाओं की कमी तथा छात्रावास में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति कम पाए जाने के कारण संबंधित छात्रावास अधीक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण कलेक्टर ने सभी छात्रावास अधीक्षकों का असंचयी प्रभाव से एक-एक वेतन वृद्धि रोकने अलग-अलग आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) में निहित प्रावधान के तहत श्रद्धा भोई छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सिवनी, राकेश प्रजापति छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सिवनी, सुनीता मरावी प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास निमधा, राजेश तिवारी प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास निमधा, गायत्री कथ्य प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मरवाही और भगवान सिंह पैकरा, प्रभारी छात्रावास अधीक्षक, पोट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मरवाही को भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, की चेतावनी देते हुए एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका गया है।
Credit By Amar Ujala