यूपी- विदेश से पति ने वॉट्सऐप पर पत्नी को दिया तीन तलाक, कहा- अब तुम्हारी सौतन आ गई है – INA

विदेश से पति ने वॉट्सऐप पर पत्नी को दिया तीन तलाक, कहा- अब तुम्हारी सौतन आ गई है

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के थाना नंदगंज मे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को वाट्सऐप पर तलाक दे दिया. व्यक्ति ने दूसरी महिला से शादी कर ली. व्यक्ति पिछले 9 सालों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था . शुरुआत की कुछ सालों में वह बीच-बीच में घर आता था पत्नी से मिलता भी था लेकिन 5 वर्षों से वह अपने गांव नहीं आया और इस दौरान उसके माता-पिता और अन्य लोगों ने वाट्सऐप के द्वारा उसका दूसरा निकाह कराकर उस महिला को उसके पति के पास भेज दिया. उसके बाद उसके पति ने मई महीने में वीडियो कॉल कर पहले तो महिला से बदतमीजी से बात की और उसके बाद तीन तलाक दे दिया.

दरअसल पीड़िता जिसका निकाह आजमगढ़ के रहने वाले हसनैन पुत्र नियाजुल के साथ हुआ था. शुरुआत में सब ठीक-ठाक भी रहा और दोनों के तीन बच्चे जिनकी उम्र 15 वर्ष, 13 वर्ष और 7 वर्ष है लेकिन इन तीन बच्चों के हो जाने के बाद पीड़िता के शरीर में बदलाव आया और वह मोटी हो गई. जिसके कारण उसका पति हसनैन उसमें कोई रुचि नहीं रखता और पिछले 9 सालों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा. पिछले 5 सालों से वह सऊदी अरब से वापस नहीं आया और ना ही पीड़िता को कोई खर्च दे रहा था. पीड़ित महिला के ससुर ने अपने बेट का निकाह ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक अन्य महिला से करा दिया और बाद में महिला को भी सऊदी अरब भेज दिया.

व्हाटसएप पर किया निकाह

जानकारी के मुताबिक, 8 मई 2024 को आधी रात में आरोपी व्यक्ति हसनैन ने वाट्सऐप कॉलिंग कर अपनी पहली बीबी को पीड़िता को अपशब्द कहे और तीन बार तलाक-तलाक बोलकर तलाक दे दिया. जिसके बाद पीड़िता ने 9 मई को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की. इसके बाद थाना अध्यक्ष नंदगंज ने पीड़िता को आजमगढ़ थाना बिलरियागंज में अपनी शिकायत दर्ज करने की बात कही लेकिन जब वह बिलरियागंज आजमगढ़ पहुंची तो वहां की पुलिस ने पीड़िता को ससुराल में रहने के लिए भेज दिया. पीड़िता के सास व ससुर जैसे ही सऊदी अरब से लौटे तो 15 जुलाई 2024 को मारपीट कर बच्चों सहित उसे घर से भगा दिया. पीड़िता ने बताया कि उससे सास-ससुर ने कहा कि जब तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया है तो अब तुम्हारा यहां क्या काम है?

कोर्ट पहुंची पीड़ित महिला

इसके बाद पीड़िता लगातार गाजीपुर के नंदगंज थाना और आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर लगाती रही. जब उसे कोई न्याय नहीं मिला तब उसने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सास-ससुर पति और सौतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद नंदगंज पुलिस ने मामले में धारा 323 ,504 और 494 के साथ ही मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा के तहत धारा 3 और धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.


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