सुप्रीम कोर्ट बोला-पैलेट गन के इस्तेमाल पर अभी रोक नहीं:पुलिस को विशेष हालात में पैलेट गन चलाने का अधिकार; सरकार से इस्तेमाल की गाइडलाइन मांगीं- INA NEWS

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस विशेष स्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें दावा किया गया था कि 20 जुलाई के संसद मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने छात्रों पर पैलेट गन चलाई थी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि प्रदर्शन में घायल सभी लोगों को अच्छी और पूरी चिकित्सा सुविधा दी जाए। 20 जुलाई के संसद मार्च की 2 तस्वीरें… भास्कर नॉलेजः भारत में पैलेट गन को लेकर क्या नियम हैं?
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