यूपी – High Court : पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा की जमानत मंजूर, सजा निलंबित – INA

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्तेदार की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने के मामले में भदोई के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी राम लली मिश्रा की जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही ट्रायल कोर्ट से मिली दस साल कैद की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने रामलली की अपील पर दिया है। राम लली मिश्रा को ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि पूरा विवाद मेसर्स कृष्ण मोहन तिवारी नामक साझेदारी फर्म से संबंधित है।