खबर शहर , Agra News: गांजा सप्लाई में दोषी चालक को 12 साल का कठोर कारावास – INA

आगरा। ट्रक के अंदर बने गुप्त केबिन में छिपाकर गांजा सप्लाई करने के मामले में अदालत ने बिहार के जिला पटाना क्षेत्र के गांव आदमपुर निवासी चालक मुकेश को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजीव पालीवाल ने उसे 12 साल कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने निर्देश दिया कि अपील की अवधि तक बरामद गांजा सुरक्षित रखा जाए। थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, लखनऊ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कनिष्ठ आसूचना अधिकारी सुनील कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उन्हें 25 दिसंबर, 2021 को सूचना मिली कि मुकेश कुमार नाम का युवक ओडिशा से ट्रक में गांजा छिपाकर दिल्ली ले जा रहा है, जो आगरा के ग्वालियर रोड मथुरा बाईपास थाना मलपुरा क्षेत्र से होकर 26 दिसंबर को गुजरेगा।
वह टीम के साथ आगरा आए। मलपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष अवनीश त्यागी से संपर्क किया। टीम ने बाईपास पर रात 11 बजे ट्रक को रोक लिया। केबिन के अंदर सिर्फ चालक दिखा। ट्रक में गुप्त केबिन के अंदर से 72 पैकेट गांजा निकाला। जिसका वजन 424 किलाेग्राम था।