UP News: 29 हजार के iPhone में हुआ ब्लास्ट… अब घायल ग्राहक को ब्रैंड न्यू फोन देगी Apple कंपनी, दुकानदार पर भी लगा जुर्माना – INA

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बेहद हैरान और सतर्क कर देने वाला मामला सामने आया है. आईफोन (iPhone) में अचानक हुए विस्फोट के कारण एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने टेक जायंट एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्थानीय विक्रेता के खिलाफ ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए पीड़ित को नया फोन देने, उसकी कीमत वापस करने के साथ-साथ इलाज पर हुआ पूरा खर्च चुकाने का कड़ा निर्देश जारी किया है.

धनीपुर (जीटी रोड, अलीगढ़) के रहने वाले प्रेमराज सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने 14 अगस्त 2020 को अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित ‘बिट्टू भाईजी इलेक्ट्रॉनिक्स’ से 29,500 रुपये में एक iPhone खरीदा था. पीड़ित का आरोप है कि मोबाइल में गंभीर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट (तकनीकी खराबी) था, जिसके चलते फोन अचानक फट गया और वो गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए.

ब्लास्ट के कारण मोबाइल में मौजूद उनकी शादी के सभी महत्वपूर्ण फोटो और वीडियो हमेशा के लिए डैमेज हो गए. पीड़ित ने अदालत से नया फोन, इलाज का खर्च और शादी का कार्यक्रम दोबारा आयोजित करने के लिए 51 लाख के मुआवजे की मांग की थी.

7 दिन अस्पताल में भर्ती रहे पीड़ित: 36,139 रुपये हुआ था इलाज का खर्च

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की बेंच ने दस्तावेजों और सबूतों का बारीकी से अध्ययन किया. अदालत में पेश रिकॉर्ड के अनुसार, मोबाइल फटने के चलते प्रेमराज को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें 13 अगस्त 2023 से 20 अगस्त 2023 तक अलीगढ़ के वरुण अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था, जहां उनके इलाज में कुल 36,139 रुपये खर्च हुए थे. आयोग ने टिप्पणी की कि विपक्षी कंपनियों की ओर से शिकायत का कोई खंडन पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता है कि मोबाइल सेट खराब था और सेवा में स्पष्ट कमी रही.

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उपभोक्ता कोर्ट का अंतिम फैसला: 45 दिनों की डेडलाइन तय

आयोग ने एप्पल इंडिया और दुकानदार दोनों को संयुक्त रूप से निम्नलिखित भुगतान करने का आदेश दिया है. या तो पीड़ित को नया iPhone दिया जाए या 29,500 की मूल राशि 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाए. पीड़ित के इलाज में खर्च हुए 36,139 रुपये और वाद व्यय (कानूनी खर्च) के रूप में 5,000 अदा किए जाएं. यदि 45 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो कंपनी और विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-72 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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