सरकार बजट सेशन में 16 बिल ला सकती है:इसमें वक्फ संशोधन समेत 12 बिल पिछले साल लाई, 4 नए बिल इस सेशन में आएंगे- INA NEWS
संसद का बजट सत्र शुक्रवार (31 जनवरी) से शुरू हो रहा है। इस सत्र में 16 बिल आ सकते हैं। इसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल समेत 12 बिल 2024 के मानसून और विंटर सेशन में लाए गए थे। चार नए बिल में फाइनेंस बिल के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जैक्ट्स, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल शामिल हैं। पुराने बिल में वक्फ अमेंडमेंट बिल सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पिछले साल 8 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। हालांकि संशोधनों पर सहमति के लिए सरकार ने इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को सौंप दिया था। JPC के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने गुरुवार (30 जनवरी) को अपनी रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। पहले 12 पुराने बिल के बारे में जानिए… 1. द वक्फ (अमेंडमेंट) बिल, 2024- इस बिल के जरिए सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। अब तक महिलाएं और गैर मुस्लिम व्यक्ति वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि बिल पास होने पर ऐसा हो सकेगा। पुराने कानून के तहत वक्फ की संपत्ति पर वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था। अब इसे सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। 2. द मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल, 2024- इसे वक्फ बिल के साथ ही अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह पुराने वक्फ कानून यानी द मुसलमान वक्फ एक्ट, 1923 को खत्म करेगा। हालांकि वक्फ एक्ट 1995 पहले की तरह लागू रहेगा। 3. द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कौंस्टिटुऐंसी ऑफ द गोवा बिल, 2024- यह अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके जरिए गोवा विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अभी वहां एक भी सीट ST के लिए रिजर्व नहीं है। 4. द डिजास्टर मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2024- दिसंबर, 2024 में लोकसभा से पास हो चुका है। इसके जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा यह राज्यों को प्रदेश राजधानी और शहरों के लिए अलग अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का भी अधिकार देगा। 5. द बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2024- अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ। यह 5 बैंकिंग कानूनों में संशोधन के लिए लाया गया है। इसमें 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी शामिल है। इसके जरिए सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल, अनक्लेम्ड अमाउंट के सेटलमेंट से जुड़े संशोधन किए जाएंगे। 6. द रेलवेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024- दिसंबर, 2024 में लोकसभा से पास हो चुका है। यह इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट- 1905 को खत्म करके, रेलवे बोर्ड से जुड़े प्रावधानों को द रेलवेज एक्ट- 1989 में शामिल करेगा। 7. द ऑयलफील्ड्स (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल, 2024- यह अगस्त, 2024 में राज्यसभा में पेश हुआ था और दिसंबर में सदन से पास हो गया था। इसके जरिए 1984 के ऑयलफील्ड्स (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। इसमें पेट्रोलियम माइनिंग लीज से जुड़े प्रावधान होंगे। 8. द बॉयलर्स बिल, 2024- यह अगस्त, 2024 में राज्यसभा में पेश हुआ था और दिसंबर में सदन से पास हो गया था। यह 1923 के बॉयलर्स एक्ट की जगह लेगा। देश में बॉयलर्स (इंडस्ट्रियल उपयोग में लिक्विड वगैरह उबालने की मशीन) मैन्युफैक्चरर्स से जुड़े साफ कानून नहीं हैं। यह राज्य सरकारों को इस संबंध में ज्यादा ताकत देगा। 9. द बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2024- अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह 169 साल पुराने 1856 के द इंडियन बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट की जगह लेगा। इसके जरिए केंद्र सरकार लैडिंग (कार्गो शिप में सामान लोडिंग) कानूनों से जुड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी। 10. द कैरीज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, 2024- अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था। यह 100 साल पुराने द इंडियन कैरीज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट की जगह लेगा। 11. द कोस्टल शिपिंग बिल, 2024- यह दिसंबर, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के भाग 14 की जगह लेगा। यह बिल भारत के भीतर समुद्री व्यापार में लगे जहाजों के रेग्यूलेशन के लिए लाया गया है। यह शिप, बोट जैसे अन्य जहाजों पर भी लागू होगा। 12. द मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024- अगस्त, 2024 में लोकसभा में पेश हुआ था। यह 1958 के मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 की जगह लेगा। यह पानी के जहाजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करेगा। साथ ही जहाज मालिकों के लिए भी जरूरी प्रावधान करेगा। अब जानिए, इस सत्र में पेश होने वाले 4 नए बिल… 1. द फाइनेंस बिल, 2025- बजट एक तरह का फाइनेंस बिल होता है। इसके जरिए 2025-26 के बजटीय प्रावधानों का प्रस्ताव किया जाएगा। बजट सहित सभी फाइनेंस बिल्स को राष्ट्रपति की सहमति के बाद सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 2. द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025- इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश करने की योजना थी, लेकिन कई कारणों के चलते ऐसा न हो सका। इसके बजट सत्र में लाए जाने की संभावना है। इस बिल के जरिए गुजरात के आणंद में बने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (IRMA) को एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का अधिकार मिलेगा। इस राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी होगा। 3. द प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जैक्ट्स बिल, 2025- यह इस सेशन में पेश किया जा सकता है। इस बिल के जरिए एविएशन फाइनेंसिंग से जुड़े प्रावधान किए जाएंगे। 4. द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025- यह बिल इमिग्रेशन और विदेशियों से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए लाया जा सकता है। ————————————————– बजट सत्र से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… बजट में घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, ₹10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद 1 फरवरी को बजट आने वाला है। यह वित्त मंत्री निर्मला 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यह पोस्ट सबसे पहले भस्कर डॉट कोम पर प्रकाशित हुआ हमने भस्कर डॉट कोम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है |