देश- हिमाचल प्रदेश: मस्जिद पर विवाद, शिमला के संजौली में आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात-धारा 163 लागू- #NA

संजौली मस्जिद विवाद

शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामले में बीती सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर की तारीख मिली है. संजौली में शांति व्यवस्था के मद्देनजर पूरे इलाके में बुधवार की सुबह 7 बजे से धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके बाद अब पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. यानी किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन अब नहीं किया जा सकेगा.

हिंदू संगठनों की ओर से बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया. प्रदर्शन को लेकर शिमला एसपी ने कहा, ‘हमने BNSS 163 के तहत प्रक्रियाओं को लागू किया है. सब कुछ नॉर्मल है और लोग अपने स्कूलों और ऑफिस जा रहे हैं. एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात कर दी गई है. हम ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं. अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत जुटाएंगे. हिमाचल के लोग शांतिप्रिय लोग हैं. इसलिए अगर लोग जुटते भी हैं तो यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा.’

ये भी पढ़ें

अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग

वहीं आज सदन के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्दन ने इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चर्चा मांगी और सदन में प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाने रखने के निर्देश दिए. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के ही मंत्री ने अपनी जन्म भावनाएं सदन में उठाई थी और उसके बाद कांग्रेस हाई कमान के पास ही मामला पहुंचा तो अब मंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं इस पर मुख्यमंत्री भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला जन भावनाओं से जुड़ा है और इसको लेकर कल शिमला में हिंदू समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे में सरकार को भी इसे शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करना चाहिए. उन्होंने लोगों से भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने की अपील की. साथ ही जो अवैध निर्माण हुआ है उसे भी तोड़ने को लेकर कार्रवाई करने की सरकार से मांग उठाई.

जल्द आएगा फैसला

प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही होंगे. उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक खास भवन से जुड़ा हुआ नहीं है. पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि संजौली मस्जिद का मामला संवेदनशील है. मामला अभी नगर निगम अदालत में चल रहा है दोनों पक्षों ने जवाब दिए हैं मामले पर जल्द फैसला आएगा.

स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह मामला स्ट्रीट वेंडर के मामले से शुरू हुआ था. इस बारे में पार्षद और कई संगठनों के लोग मुख्यमंत्री से भी मिले थे और प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में संशोधन की मांग की थी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे मामले पर गंभीर है. बाहर से आना वाला व्यक्ति हो या प्रदेश का ही किसी भी घर दुकान में काम करने वाले व्यक्ति का वेरिफिकेशन जरूरी है. इसको लेकर सब कमेटी भी बनाई गई है. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है. प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही किए जाने चाहिए.

Copyright Disclaimer :- Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

यह पोस्ट सबसे पहले टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम पर प्रकाशित हुआ , हमने टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम के सोंजन्य से आरएसएस फीड से इसको रिपब्लिश करा है, साथ में टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम का सोर्स लिंक दिया जा रहा है आप चाहें तो सोर्स लिंक से भी आर्टिकल पढ़ सकतें हैं
The post appeared first on टीवी नाइन हिंदी डॉट कॉम Source link

Back to top button