देश – देश भर में बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अगले आदेश तक लागू रहेगा फैसला – #INA

देश भर में बुलडोजर ऐक्शन के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उसी दिन अदालत ने सुनवाई  की अगली तारीख तय की है। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सावर्जनिक रास्तों, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी संपत्ति पर बुलडोजर ऐक्शन से पहले अदालत की परमिशन लेनी होगी। कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकेगा। यह रोक 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी और उसी दिन अदालत में फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें भविष्य को लेकर फैसला दिया जाएगा।

 

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