देश- संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ मामला: जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 3 दिसंबर को अगली सुनवाई- #NA
सुप्रीम कोर्ट.
झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. तीन दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. संथाल के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से वहां के जिला कलेक्टर (डीसी) ने इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता ने डीसी द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई थी.
झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और अधिकारियों के नाम तय कर बताने का निर्देश दिया गया है. इसी साल सितंबर में हाई कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया था.
राज्य सरकार ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए तैयार थी
इस मामले पर याचिकाकर्ता ने बताया था कि राज्य सरकार ने पहले कमेटी बनाने पर सहमति बनाई थी. मगर, बाद में पीछे हट गई. तब राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए तैयार थी. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि 1 अक्टूबर से पहले केंद्र और राज्य के बीच एक बैठक हो, इसमें कमेटी बनाने पर चर्चा हो.
हलफनामे में घुसपैठ को लेकर पूरी जानकारी दी गई
कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया था कि संथाल के जिलों के कलेक्टर ने घुसपैठ न होने की बात कही. राज्य की ओर से घुसपैठ की बात कही गई है. राज्य की ओर से कहा गया कि घुसपैठ हो रही है. मगर, डीसी-एसपी ने इससे इनकार किया. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दिए गए हलफनामे में घुसपैठ को लेकर पूरी जानकारी दी गई है. राज्य में घुसपैठियों की पहचान के लिए सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन पर जोर दिया था.
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