Aadhar Card: किसी काम का नहीं है आधार कार्ड! सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने लिया यह फैसला #INA

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला सुुनाया है. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं है. यह पहचान का दस्तावेज है.

उच्च न्यायालय ने यह आदेश नरसिंहपुर की सुनीता बाई नाम की एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. महिला ने सरकारी सहायता के लिए आवेदन किया था. आधार कार्ड में दर्ज आयु में असमानता होने की वजह से उनका आवेदन रद्द कर दिया गया था. 

अब आप यह खबर भी पढ़ें- अभी-अभी अमेरिका में इस हिंदू को ट्रंप सरकार में मिला महत्वपूर्ण मंत्रालय, एलन मस्क के साथ मिलकर करेंगे काम

मुख्य सचिव को आदेश की प्रति भेजी

न्यायामूर्ति जी एस अहलूवालिया की एकल पीठ ने आदेश जारी किया और कहा कि आदेश का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आयु या फिर जन्म तारीख की जांच के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश की प्रति भेजने का निर्देश दिया, जिससे वे सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में जानकारी दे सकें. 

अब आप यह खबर भी पढ़ें- ABY: आपके काम की खबर, घर बैठे अभी चेक करें आयुष्मान भारत योजना के लिए आप पात्र हैं या फिर नहीं

यह है मामला

मामला नरसिंहपुर के सिंहपुर पंचायत का है. यहां रहने वाली सुनीता बाई के पति को करंट लग गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया. आधार कार्ड में मृतक की उम्र को लेकर परेशानी हुई, जिस वजह से उनका आवेदन रद्द कर दिया गया था. 

अब आप यह खबर भी पढ़ें- लड़कियों के लिए सरकार चला रही है यह खास योजना, घर बैठे ही कर सकते हैं आवेदन

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आधार कार्ड का उपयोग उम्र तय करने के लिए नहीं किया जा सकता है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क हादसे के मामले में मृतक की उम्र आधार कार्ड से तय कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. 

अब आप यह खबर भी पढ़ें- ‘अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है’ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला


#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
डिस्क्लेमरः यह न्यूज़स्टेट डॉट कॉम न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ आई एन ए टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज़स्टेट डॉट कॉम की ही होगी.

Back to top button