देश – गंभीर बीमारी के लक्षण… केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से मांग- 7 दिन बढ़ाई जाए अंतरिम जमानत- #INA
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम बेल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. केजरीवाल सात दिन और अंतरिम बेल चाहते हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया गया है कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल का 7 किलो वजन घटा है. उनका कीटोन लेवल बहुत हाई है. किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. दरअसल, केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है.
आम आदमी पार्टी के मुताबिक, केजरीवाल के हेल्थ की मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है. उन्हें PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है. जांच करवाने के लिए केजरीवाल ने 7 दिन और मांगे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 50 हजार के बेल बॉन्ड और निजी मुचलका जेल सुप्रीटेंडेंट की संतुष्टि पर होगा. कोर्ट ने कहा था कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है. इसलिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं.
#WATCH | AAP leader Atishi says, “Delhi CM Arvind Kejriwal has filed for a 7-day extension of his interim bail. When he was in ED custody, judicial custody, he lost 7 kg of weight. This sudden weight loss is a matter of concern for doctors. Despite being out of custody and under pic.twitter.com/D2GEsKr1jt
— ANI (@ANI) May 27, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक अहम टिप्पणी की थी. उसने कहा था कि इस वक्त देश में सबसे अहम चुनाव हो रहे हैं जो कि लोकसभा के हैं. इस राष्ट्रीय महत्व के चुनाव में देश के कुल 97 करोड़ वोटर्स में से करीब 65 से 70 करोड़ वोटर्स अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेंगे. देश का आम चुनाव लोकतंत्र को संजीवनी प्रदान करता है. कोर्ट ने ED की इस दलील खारिज कर दी थी और कहा था कि केजरीवाल को बेल देना उन्हें आम जनता की तुलना में ज्यादा विशिष्ट स्थान देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया था. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वह किसी भी फाइल पर बिना दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के साइन नहीं करेंगे. अपने केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे. किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने 50 हजार का बेल बॉन्ड जमा करने के लिए कहा था. इसके अलावा कहा था कि इस अंतरिम जमानत पर किसी भी तरह की राय नहीं तय की जाए. ये पीएमएलए केस की मेरिट से इतर है.
केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम बेल दी थी. वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में थे. पूरे देश में वोटिंग खत्म होने के अगले दिन यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को अधिकारियों के सामने सरेंडर करना है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था. लोकसभा चुनाव में केजरीवाल AAP के साथ-साथ इंडिया गठबंधन के लिए भी प्रचार कर रहे हैं. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
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