Noida – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया सीएमएस डॉ. रेनू और सर्जन डॉ. राजेंद्र का ट्रांसफर – #INA
Noida News :
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने नोएडा के स्वास्थ्य विभाग में बड़े फेरबदल किए हैं। कोर्ट ने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएस) डॉ. रेनू अग्रवाल और सर्जन डॉ. राजेंद्र कुमार को मेरठ मंडल में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि डॉ. रेनू और डॉ. राजेंद्र दोनों लंबे समय से गौतमबुद्ध नगर या उसके आसपास के जिलों में तैनात रहे हैं। ऐसे में अब उनकी सेवाओं का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अधिक जरूरतमंद जिलों में किया जाना चाहिए।
डॉ. रेनू की कुशलता सिद्ध गौतमबुद्ध नगर तक ही सीमित नहीं
कोर्ट ने जिला अस्पताल के लिए किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को सीएमएस के रूप में तैनात करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही डॉ. रेनू और डॉ. राजेंद्र को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह फैसला उस समय आया है जब डॉ. रेनू को जून 2023 में जिला अस्पताल का सीएमएस बनाया गया था। पहले डॉ. राजेंद्र कार्यवाहक सीएमएस के रूप में तैनात थे। हालांकि, कोर्ट ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर डॉ. रेनू की कुशलता सिद्ध है, तो उसका लाभ गौतमबुद्ध नगर के निवासियों तक ही क्यों सीमित रहना चाहिए।
डॉ. रेनू इन जिलों में दे चुकी सेवाएं
फिजीशियन डॉ. रेनू 12 दिसंबर 1991 से 23 अगस्त 1994 तक बांदा व 25 अगस्त 1994 से एक मार्च 1996 तक रायबरेली में तैनात थीं। आठ मार्च 1996 से 20 अगस्त 2000 तक गाजियाबाद में तैनात रहीं। 20 अगस्त से पांच जुलाई 2002 तक वह गौतमबुद्ध नगर में सीएमओ कार्यालय के अधीन तैनात रही। छह जुलाई 2002 से 31 जुलाई 2007 तक वह जिला अस्पताल में तैनात रहीं। एक अप्रैल 2008 से 16 जनवरी 2019 तक वह नोएडा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहीं। 16 जनवरी से 17 जुलाई 2021 तक वाह पुनः जिला अस्पताल में वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में तैनात रहीं। इसके बाद 17 जुलाई 2021 से आठ जनवरी 2022 तक वह जिला महिला अस्पताल मेरठ में वरिष्ठ परामर्शदाता रहीं। आठ जनवरी 2022 से 13 जून 2023 तक वह एसीएमओ गाजियाबाद राहीं, पर अपनी सेवाएं दिल्ली यूपी सदन में दी। 13 जून से पुनः जिला अस्पताल में सीएमएस हैं। आत मार्च 1996 से वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश व गौतमबुद्ध नगर में तैनात रहीं। ऐसे में करीब 27 वर्षों से वह मेरठ मंडल के गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर में तैनात रही।
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
Source link