Noida – FAR में बड़े बदलाव की तैयारी, औद्योगिक और आइटी के भूखंडों पर मिल सकेगी मंजूरी, जानिए और क्या बदलेगा – #INA

Noida News :
नोएडा में आने वाले दिनों में बिल्डिंगों की ऊंचाई और बढ़ सकती है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण तैयारी कर रहा है। जिन भवनों की ऊंचाई बढ़ेगी, इसमें औद्योगिक के साथ आइटी और आइटीईएस के भूखंड शामिल होंगे। फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को बढ़ाने के साथ पर्चेजेबल एफएआर में बढ़ोतरी कर यह सुविधा आवंटियों को दी जाएगी। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन और मास्टर प्लान 2031 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। 

कम होते लैंड बैंक को देखकर लिया गया निर्णय 

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में इस समय भूमि की कमी होती जा रही है। प्राधिकरण द्वारा जो भूमि आवंटित की गई है, अब इसके अलावा जमीन काफी कम बची है। ऐसे में औद्योगिक उपयोग और इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाने की योजना है। प्रस्तावित किए गए संशोधन के तहत उद्योगों का विस्तार चौड़ाई में होने के बजाय बिल्डिंग की ऊंचाई के रूप में होगा। 

 

ऊंचाई बढ़ाने को बढ़ाया जाएगा एफएआर 

मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में, अधिकतम एफएआर 2 से बढ़कर 2.5 हो जाएगा, जिसे पर्चेजेबल एफएआर और ऊंचाई प्रतिबंधों (HEIGHT LIMIT) को खत्म किया जाएगा। नए नियम के तहत जो भूखंड 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर होंगे, वहां औद्योगिक भूखंडों पर 1.5 का सामान्य एफएआर और 1 एफएआर काे खरीदने के साथ कुल 2.5 एफएआर के निर्माण की अनुमति देंगे। नए औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से सेक्टर 145 और 162 से 166 में महत्वपूर्ण बदलाव पाइपलाइन में हैं। यहां प्राधिकरण ने 2.5 का सामान्य एफएआर प्रस्तावित किया है, जिसमें खरीद योग्य एफएआर 1 है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नए सेक्टरों में बिल्डिंगों की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 

ऐसे बढ़ेगी बिल्डिंगों की ऊंचाई 

मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में 1 हजार वर्गमीटर तक के छोटे भूखंडों के लिए मौजूदा एफएआर 1.5 और खरीद योग्य एफएआर 0.5 है। यहां बिल्डिंग की ऊंचाई अब तक अधिकतम 18 मीटर है। प्राधिकरण ने खरीद योग्य एफएआर को बढ़ाकर 1 और ऊंचाई सीमा को बढ़ाकर 24 मीटर करने का प्रस्ताव दिया है। 1 हजार वर्गमीटर से लेकर 12 हजार वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए मौजूदा एफएआर 1.3 और खरीद योग्य एफएआर 0.7 है। इसमें ऊंचाई की अधिकतम सीमा 24 मीटर है। प्रस्ताव में सामान्य एफएआर को 1.5 और क्रय योग्य एफएआर को 1 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद इन बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मीटर तक रहेगी। 

फ्लैटेड फैक्ट्री और 

फ्लैटेड फैक्ट्री के मामले में सामान्य एफएआर को 1.4 से बढ़ाकर 1.5 और क्रय योग्य एफएआर को 0.6 से बढ़ाकर 1 कर दिया गया है। इसमें HEIGHT LIMIT को खत्म कर  दिय है। 24 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर आईटी/आईटीईएस भूखंडों के लिए वर्तमान में एफएआर 2 है। जिसमें पर्चेजेबल एफएआर और कोई HEIGHT LIMIT नहीं है। प्राधिकरण का प्रस्ताव इन सभी मानकों को पूरा करने वाली इमारतों के लिए 0.5 का क्रय योग्य एफएआर दिया जाएगा। 

आइटी के भूखंड के 75 प्रतिशत हिस्से पर औद्योगिक गतिविधि हो सकेगी 

25 एकड़ से बड़े औद्योगिक भूखंड परन मिक्स लैंड यूज को अनुमति दी गई है। इनके लिए पूर्व निर्धारित एफएआर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नए प्रस्ताव में ऐसे भूखंड पर बिल्डिंग बनाने के लिए निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत में मुख्य औद्योगिक गतिविधियां, 12 प्रतिशत क्षेत्र में आवासीय गतिविधियां (डॉरमेट्री और फील्ड हॉस्टल), 8 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के लिए और 5 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सहायक सुविधाओं के लिए अनुमति दी गई है। 

फाइनेंस डिपार्टमेंट तय करेगी पर्चेजेबल एफएआर की कीमत 

औद्योगिक और NEPZ क्षेत्रों के भीतर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप  की अनुमति दी जाएगी। प्रस्तावित FAR के बदलाव के कारण मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ने की संभावना को पहचानते हुए प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि औद्योगिक भूखंडों और मिक्स लैंड यूज वाले इंटीग्रेटेड टाउनशिप को एफएआर बेचे जाने की कीमत का निर्धारण FAR की मात्रा पर आधारित होनी चाहिए। आवंटन दरें नोएडा प्राधिकरण के फाइनेंस विभाग द्वारा निर्धारित की जाएंगी। हालांकि, पहले से आवंटित भूखंडों के लिए स्वीकार्य FAR वही रहेगा। 1,800 वर्गमीटर से छोटे भूखंड या 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क वाले औद्योगिक भूखंड के लिए पर्चेजेबल FAR की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

ऐसे लोकेशन पर मिलेगी एफएआर खरीदने की अनुमति 

24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे 1,800 वर्गमीटर या उससे अधिक के भूखंडों के लिए, मौजूदा सेक्टरों में मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में 0.5 का क्रय योग्य एफएआर की अनुमति होगी। मेट्रो कॉरिडोर के संबंध में 3.5 एफएआर से अधिक पर्चेजेबल एफएआर की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

आपत्ति और सुझावों का होगा निस्तारण 

प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए इन प्रस्ताव पर 15 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। निर्धारित समय में मिलने वाली आपत्तियाें का निस्तारण और सुझावों को उनकी महत्ता के अनुसार प्रस्ताव में शामिल करते हुए इसे मंजूरी दी जाएगी। शिकायत व और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद इसे अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा। अगर बहुत अधिक संख्या में लोगों की आपत्तियां और शिकायतें आती हैं तो प्रस्ताव में संशोधन किया जाएगा।

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम

Source link

Back to top button