Noida – सस्पेंड हुए 14 अफसरों में से 2 को हाईकोर्ट ने दी राहत, निलंबन पर लगाई रोक – #INA
Greater Noida News :
शासन ने तबादले के बाद नए स्थान पर ज्वाइन न करने पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के 14 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें से दो अधिकारियो (विधि विभाग के सुशील भाटी और वित्त विभाग के प्रमोद) ने निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें अस्थायी राहत मिल गई है। न्यायालय ने उनके निलंबन पर स्टे लगा दिया है। हालांकि, अभी तक न्यायालय का आदेश संबंधित वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन इस खबर ने प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है।
अफसरों के निलंबन की वजह
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा तबादला आदेश जारी होने के बाद भी इन 14 अधिकारियों ने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके चलते शासन ने सख्त कदम उठाते हुए इन सभी को निलंबित कर दिया। अधिकारियों का तर्क था कि ये लोग अपने वर्तमान कार्यस्थल पर कार्य करने में लापरवाही बरत रहे थे और नये पदों पर जॉइन नहीं कर रहे थे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा पैदा हो रही थी।
दोनों अफसरों ने क्या कहा?
विधि विभाग के अधिकारी सुशील भाटी और वित्त विभाग के प्रमोद ने अपने निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि प्राधिकरण में स्टाफ की कमी के चलते उन्हें रिलीव नहीं किया गया। इस वजह से वे नए स्थान पर जॉइन नहीं कर पाए। उनका कहना था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और उनका निलंबन अनुचित है।
उच्च न्यायालय का फैसला
उच्च न्यायालय ने दोनों अधिकारियों की अपील पर विचार करते हुए उनके निलंबन पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि, न्यायालय का आदेश अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। दोनों अधिकारियों को जल्द ही संबंधित स्थानों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से बाकी निलंबित अधिकारियों में भी राहत की उम्मीद जगी है और वे भी न्यायालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।
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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम
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