देश – Delhi Air Pollution: जनरेटर पर बैन, बढ़ेगी पार्किंग फीस और मेट्रो के राउंड… दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’- #INA
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-2 लागू कर दिया गया है.
सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुईं और दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है. दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. आसामान में धुंध छाई हुई है. तमाम जगहों पर प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. दिल्ली में तो AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 300 के पार है. इसी को देखते हए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने पहले जहां GRAP-1 लागू किया गया था तो वहीं अब कल यानि मंगलवार सुबह आठ बजे से GRAP-2 लागू कर दिया जाएगा. ग्रैप-2 के लागू होने के बाद कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी.
प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सुबह-सुबह मार्निंग वॉक करने वाले लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी परेशानी हो रही है. लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं. आंखों में जलन के साथ-साथ खांसी-जुकाम की शिकायत देखने को मिल रही है. हर साल इसी तरह से प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के लोगों ने इसे नॉर्मल मान लिया है और इसी के साथ जीना सीख रहे हैं. लोग इसे प्रदूषण नहीं बल्कि ‘सुंगध’ मान लिए हैं. सुबह-सुबह ऑफिस निकलने वाले कर्मचारी भी प्रदूषण से परेशान हैं. मास्क पहनकर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं. उनका कहना है कि अब मास्क उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है.
‘बहुत खराब’ लेवल में जा सकता है दिल्ली का AQI
मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान भी बताते हैं दिल्ली-NCR को प्रदूषण से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI ‘बहुत खराब’ लेवल (301-400) में रह सकता है. ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें. IMD का कहना है कि ऐसा मौसम की खराब स्थिति और हवा न चलने की वजह से होगा. अब जब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-2 लागू करने का आदेश दिया है तो कई तरह के दिशा-निर्देश भी दिए हैं. इनका कड़ाई से पालन करने को कहा है.
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GRAP-2 अक्टूबर यानि कल सुबह 8:00 बजे से पूरे NCR में लागू होंगे. इसके साथ ही, पहले चरण के जो कदम पहले से लागू हैं, वो भी जारी रहेंगे.
ग्रैप के दूसरे चरण में क्या रहेंगी पाबंदियां?
- दिल्ली-NCR में डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी. अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन रहेगा.
- दिल्ली-NCR में निजी गाड़ियों का इस्तेमाल काफी अधिक होता है. ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा.
- अब चूंकि निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा तो सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा. मेट्रो के फेरों पर बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी न हो.
- RWA (Resident Welfare Association) अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी, ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं.
- चूंकि डीजल जनरेटर बैन रहेंगे तो नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे, ताकि लोगों को परेशानी न हो.
- प्रदितिन सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा. साथ ही फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है.
GRAP-2 को लेकर सीएक्यूएम ने और क्या दिशा-निर्देश दिए?
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने लोगों को सलाह दी है कि वह भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें. हो सके तो अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल बंद कर दें. लोग ऑफिस आने-जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. सीएक्यूएम ने कहा है कि दिल्ली-NCR में सड़कों की सफाई नियमित की जाए. इसके साथ ही ट्रैफिक संचालन के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात किया जाए. प्रदूषण के बारे में लोगों को सलाह देने के लिए अखबारों, रेडियो आदि से अलर्ट करने को कहा गया है.
‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान भी शुरू
इस बीच दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत ड्राइवरों से रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद कर प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देने की अपील की गई है. ये अभियान बीते दिनों दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुरू किया था.
GRAP-1 के तहत ये पाबंदियां लगी थीं
- जहां पर भी निर्माण कार्य हो रहा है, उस जगह पर मटेरियल को ढ़क कर रखना होगा. शहर में अवैध रूप चल रहे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाएगी.
- सड़कों पर पानी का छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग करनी होगी. शहर के प्रमुख चौराहों पर एंटी स्मॉग गन का प्रयोग किया जाए.
- खुले में कूड़े को बिल्कुल भी न जलाया जाए. इसको लेकर सख्ती बरती जाए और कार्रवाई की जाए.
- सड़कों पर जाम न लगने पाए. साथ ही अगर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं तो उन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाए.
- अगर 10 साल से ज्यादा डीजल और 15 साल से अधिक पेट्रोल वाहनों सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो उन पर पाबंदी लगाई जाए.
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