देश – गोवंश होने का आरोप, पुलिस को शिकायत दी, राजनगर एक्स्टेंशन के पास का है मामला – #NA

Ghaziabad News :
नंदग्राम थानाक्षेत्र में राजनगर एक्स्टेंशन की एसजी ग्रैंड सोसायटी के पीछे मोरटी के पास खेत में देर शाम पशु अवशेष मिलने पर हंगामा हो गया। पशुप्रेमियों ने आरोप लगाया कि गौवंश की हत्या कर 10 – 12 बोरों में अवशेष मोरटी के खेत में फेंक दिए गए। मामले में  पीएफए गाजियाबाद ट्रस्ट और मोरटी गांव के प्रधान की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई है।

गौवंश पड़े होने की सूचना पर पहुंचे पशु प्रेमी

पीएफए ट्रस्ट गाजियाबाद की फाउंडर आशिमा ने उन्हें किसी ने सूचना दी थी कि 10 से ज्यादा बोरों में गौवंश के अवशेष खेत में मिले हैं। सूचना के बाद आशिमा मौके पर पहुंचीं। पुलिस मौके पर जेसीबी से पशु अवशेषों को दफन करवा रही थी। उन्होंने नंदग्राम थाना पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। 

पुलिस ने सैंपल लेकर दफन कराए अवशेष

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और पशु चिकित्साधिकारी को मौके पर बुलाकर नमूने दिलवाए और अवशेषों को जेसीबी की मदद से दफन करा दिया। मौके पर पहुंचे एसीपी नंदग्राम रवि कुमार सिंह का कहना है कि अवशेष गौवंश है या नहीं इस बात की पुष्टि जांच के बाद हो पाएगी। जांच के लिए नमूने ले लिए गए हैं। मोरटी प्रधान की ओर से भी शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

मोरटी गांव के प्रधान ने भी दी है तहरीर

राजनगर एक्सटेंशन की एसजी ग्रैंड सोसायटी निवासी भूपेंद्र नाथ का कहना है कि 10-15 बोरों में पशुओं के अवशेष मिले हैं जो गौवंश के प्रतीत हो रहे थे। हमारी सोसायटी और ग्राम मोरटी के निवासियों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर नंदग्राम थाना प्रभारी और एसीपी रविकुमार सिंह पहुंचे और और आनन फानन में इन अवशेषों को जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर दफना दिया। ग्रामीणों और एसजी ग्रैंड सोसायटी के निवासियों द्वारा पुलिस प्रशासन से प्रत्येक बोरे से सैंपल लेने का अनुरोध किया गया लेकिन पुलिस ने बार बार अनुरोध करने के बाबजूद  केवल एक बोरे से सैंपल लेकर खानापूर्ति कर दी। मामले मे ग्राम मोरटी प्रधान के द्वारा लिखित शिकायत नंदग्राम थाना पुलिस को दी गई है।

आशिमा ने काऊ स्लॉटर एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की

आशिमा ने मांग की है कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच करे और पशुवध के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में आईपीसी की धारा 428, 429 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11तथा गाय के अवशेष होने पर काऊ स्लॉटर एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम

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