यूपी – Hamirpur: सामूहिक हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, एक पर एक लाख तीन हजार व दूसरे पर 50 हजार अर्थदंड लगाया – INA
चुनावी रंजिश को लेकर हुए सामूहिक हत्याकांड के सात साल पुराने में मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सुशील कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दो दोषियों को हत्या व एससी-एसटी मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक पर एक लाख तीन हजार व दूसरे पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। जबकि साक्ष्यों के अभाव में दो को दोषमुक्त किया है।
दोषियों को जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राठ थानाक्षेत्र के अकौना गांव निवासी वादी श्याम बिहारी अहिरवार ने तहरीर में बताया था कि ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर वर्तमान प्रधान जुलेखा के पति महबूब खां से चुनाव में हारी प्रधान पद की उम्मीदवार भगवती देवी के पति लालदीवान व उनके रिश्तेदार रंजिश मानते थे। इस वजह से 27 नवंबर 2016 को दोपहर करीब एक बजे गांव में आरसीसी सड़क बनवाई जा रही थी। इसका विरोध करते हुए आरोपी महेंद्र सिंह लोधी, जितेंद्र सिंह, करन सिंह, महेश व हरिचरन तमंचा व राइफल लेकर गांव में आ गए।