खबर शहर , हाईकोर्ट ने पूछा : मृतक के खिलाफ पुलिस ने कैसे दर्ज किया डकैती का मुकदमा – INA
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माॅब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) में मारे गए फरीद उर्फ औरंगजेब के भाई मो.जकी की गिरफ्तार रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से पूछा है कि घटना के 11 दिन बाद मृतक के खिलाफ पुलिस ने डकैती का मुकदमा का कैसे दर्ज किया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने फरीद के भाई माे.जकी याचिका पर अधिवक्ता तनीषा जहांगीर मुनीर को सुनकर दिया।
मामला अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मामू-भांजा कॉलोनी की चर्चित मॉब लिंचिंग की घटना का है। 18 जून की रात भीड़ हिंसा में मारे गए फरीद के परिवार ने पहले मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद फरीद 18 जून को काम से घर लौट रहा था। मामू-भांजा इलाके में चोरी के संदेह में कुछ लोगों ने घेरकर उसकी पिटाई कर दी।
पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फरीद गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना के वायरल वीडियो व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भाजपा नेता अकिंत वार्ष्णेय समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया। इस पर बाजार में जमकर बवाल हुआ था।