यूपी- अन्याय बर्दाश्त नहीं…अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद बोलीं मायावती – INA
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार 11 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से मुलाकात की. इस दौरान अभ्यर्थियों ने बीएसपी प्रमुख को एक ज्ञापन सौंपा साथ ही सरकार द्वारा आरक्षण लागू करने में हुई अनियमितताओं के बारे में बातचीत की.
मायावती ने अभ्यर्थीयों को आश्वासन देते हुए कहा कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई है और हम इस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पूर्व सीएम ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार की नाकामी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. अगर सरकार चाहती तो सभी को अब तक न्याय मिल गया होता. लेकिन सरकार की वजह से आज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परेशानी होना पड़ रहा है.
‘सभी अभ्यर्थियों को मिले न्याय’
इसके आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल बेंच का फैसला आया था, सरकार इस पर आगे बढ़ सकती थी लेकिन वो इंतजार करती रही और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया. उन्होंने कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो सभी को न्याय मिले .
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले SC ने लगाई रोक
दरअसल यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं. मंगलवार को मायावती कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कुछ गलत न हो. अभ्यर्थियों को अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए. मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ये बात कही थी.
25 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, साथ ही राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.
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