खबर शहर , Aligarh: बिल्डर और उसके साथियों पर जाली दस्तावेजों से जमीन कब्जाने का आरोप, मुकदमा दर्ज – INA
थाना सिविल लांइस में कारोबारी की ओर से एक बिल्डर व उसके साथियों पर धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हथिया लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा मूल रूप से सिविल लाइंस क्षेत्र के साकेत, मैरिस रोड व हाल निवासी आशादीप हैली रोड एनडीएम केंद्रीय दिल्ली निवासी सुबोध कुमार ने कराया है।
सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराए मुकदमे में सुबोध कुमार ने कहा है कि ग्राम रसूलपुर जीटी रोड,तहसील कोल में 39,450 वर्ग गज भूमि के वे मालिक हैं और उनकी टाइगर प्रोडक्ट्स प्रा.लि. कंपनी संचालित होती थी। उन्होंने दिल्ली में रहते हुए 11 लाख रुपये योगेंद्र पाल सिंह से इंडियन ओवरसीज बैंक में कंपनी के खाते में 18 जनवरी 2021 को आठ महीने के लिए प्राप्त किए थे। उन्होंने लिए गए रुपयों को 27 सितंबर 2021 को आरटीजीएस के जरिए वापस कर दिया।
आरोप है कि योगेंद्रपाल सिंह ने कई बार जमीन को क्रय करने के लिए कहा। परंतु उन्होंने जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। अधिवक्ता देवेंद्रपाल सिंह जादौन के माध्यम से पता चला है कि योगेंद्र पाल सिंह निवासी विक्रम काॅलोनी, रामघाट रोड, धर्मेंद्र कुमार सारस्वत निवासी धनीपुर, थाना गांधीपार्क ने शिव परसन सिंह निवासी विक्रम काॅलोनी, रामघाट रोड़, पंकज शर्मा, चमन प्रकाश शर्मा, विशाल भारद्वाज के साथ मिलीभगत करके जाली एवं कूटरचित हस्ताक्षर बनाकर जमीन का इकरारनामा करा लिया। जिसमें जमीन के बदले एक करोड़ 11 लाख रुपये प्राप्त करने व सादा कागज पर कूटरचित रसीद जो उनकी कंपनी के लैटरहेड पर जमीन की देखरेख आदि करने का 19 जून 2019 का अधिकृत पत्र बना लिया। इसमें जिक्र किया कि जमीन का सौदा 75 करोड़ रुपये में कर दिया है।