खबर शहर , UP: 20 नोटिस और 60 हजार रुपये का जुर्माना…फिर भी बाज नहीं आ रहे मथुरा के किसान, सैटेलाइट ने पकड़ी चालाकी – INA

मथुरा जिले में प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में पराली जलाने के मामले में मथुरा तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अलीगढ़ और दूसरे स्थान पर संभल है। कृषि विभाग ने पराली जलाने पर 20 किसानों को नोटिस जारी करने के साथ ही 60 हजार का जुर्माना लगाया है।

 


इसरो हैदराबाद से कृषि विभाग को मिली पराली जलाने की रिपोर्ट से कृषि विभाग में हलचल मच गई है। 15 सितंबर से 13 अक्तूबर तक 38 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने की रिपोर्ट कृषि विभाग को मिली। कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुष्टि होने पर कृषि विभाग ने 20 किसानों को नोटिस जारी किया है और 60 हजार का जुर्माना लगाया है। इसमें से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूल भी किया है।

 


बताया जा रहा है कि प्रदेश में अलीगढ़ 83 स्थानों पर पराली जलाने पर पहले स्थान पर है। जबकि संभल जिले में 60 स्थानों पर पराली जलाने पर दूसरे और मथुरा 38 स्थानों पर पराली जलाने पर तीसरे स्थान पर है। इसे लेकर कृषि विभाग के अधिकारी राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के साथ जांच पड़ताल में लगे हैं।


टीम ने जांच में पाया कि एक घटना मथुरा में दर्शायी जा रही है, जबकि केस अलीगढ़ क्षेत्र का पाया गया है। इसके अलावा 8 केसों में पराली जलाने की पुष्टि नहीं हो सकी है, जबकि मथुरा की तीन पराली जलाने की घटनाएं विद्युत चिंगारी से होना पाया गया है। इस मामले में कृषि विभाग द्वारा उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है।


राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनटीजी) ने आदेश दिया था कि फसल अवशेष (पराली) जलाना अपराध है। इस मामले में राजस्व विभाग द्वारा 13 नवंबर 2017 को दिए आदेश के अनुसार क्षतिपूर्ति की वसूली में जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। उप कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि पराली जलाने के मामले में 20 किसानों को नोटिस दिए गए हैं। उन पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह किसी भी फसल के अवशेष को खेतों में न जलाएं।
 


ब्लॉकवार पराली जलाने के मामले
छाता 15
नौहझील 9
चौमुहां 7
नंदगांव 5
गोवर्धन 1
मांट 1


Credit By Amar Ujala

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