यूपी – AMU: नियुक्ति प्रक्रिया विवाद में एएमयू वीसी नईमा को नोटिस, हाईकोर्ट ने चार हफ्ते में किया तलब – INA
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति की चयन प्रक्रिया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विवादों के बीच कुलपति नईमा खातून की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुलपति समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने प्रो.एमयू रब्बानी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कुलपति की चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगातार लग रहा है। इससे पहले भी कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के सैयद अफजल मुर्तजा रिजवी और एएमयू के प्रो. मुजाहिद बेग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
कुलपति पैनल में प्रो. एमयू रब्बानी, प्रो.फैजान मुस्तफा और प्रो. नईमा खातून का नाम शामिल था। आरोप था कि चयन प्रक्रिया में प्रो. नईमा खातून के नाम को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। उनकी नियुक्ति से पहले उनके पति प्रो. गुलरेज कार्यवाहक कुलपति थे। कुलपति ने पैनल उनके वोट को लेकर भी आपत्तियां थीं। लेकिन, इन सभी विवादों के बीच प्रो. नईमा खातून एएमयू की पहली महिला कुलपति बन गईं। हालांकि, उनकी नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद फिर हाइकोर्ट में है।