खबर शहर , Jalaun: फिराैती के लिए अपहरण के मामले में डकैत मंगली केवट को उम्रकैद, तीन साथियों को सात-सात साल की सजा – INA
स्पेशल डकैती कोर्ट ने 20 साल पुराने अपहरण के मामले में डकैत मंगली केवट को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसके तीन साथियों को भी सात सात साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मंगली की पत्नी समेत तीन को दोषमुक्त कर दिया। 23 नवंबर 2004 को माधौगढ़ थाना क्षेत्र के कुरौती निवासी शिवकुमार शर्मा का उरई कोतवाली क्षेत्र से अपहरण किया गया था। उनके परिजनों से फिरौती की मांग की गई थी। मामले की पड़ताल के दौरान 26 नवंबर 2004 को आटा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शिवकुमार को मुक्त करा लिया था।
विवेचना के बाद तीन जून 2005 को पुलिस ने मंगली केवट, गोधन, राकेश उर्फ रामकेश एवं मोतीलाल केवट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने डकैत सरगना मंगली केवट को दोषी पाते हुए उम्रकैद और पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस मामले में डकैत मंगली के सहयोगी गोधन, राकेश व मोतीलाल को भी दोषी पाते हुए सात सात साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, इस मामले में डकैत मंगली केवट की पत्नी समेत तीन आरोपी दोषमुक्त हुए हैं। मंगली केवट इस वक्त कानपुर जेल में बंद है। सजा सुनाने के बाद वापस कानपुर जेल भेज दिया गया। डकैत मंगली कुठौंद थाना क्षेत्र के बिजवाहा गांव का निवासी है।