खबर आगरा: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास – Bharat Tv News. – INA
आगरा। महिला की हत्या के सोलह साल पुराने मामले में आरोपी कप्तान सिंह निवासी गांव भदरौली को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नीरज कुमार बक्शी ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोमर ने वादी, विवेचक, चिकित्सक समेत दस गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्यभी प्रस्तुत किया। वादी वीर किशोर गुप्ता ने दस अक्तूबर 2008 को थाना पिनाहट पर तहरीर दी थी। आरोप था कि आरोपित ने अपने अन्य साथियों के साथ नौ अक्तूबर की रात लूट करने घर के अंदर आ गया। शोर बचाने पर आरोपियों ने उसके भाई के लड़के को कमरे में बंद कर दिया। जब भाई की पत्नी ने विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
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