यूपी- श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवादः इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल से शुरू होगी 15 याचिकाओं पर सुनवाई – INA
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल बुधवार को सुनवाई होगी. इस मामले में 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी थी, जो 11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी.इन याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच द्वारा की जाएगी.
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया था. जस्टिस मयंक कुमार की सिंगल बेंच ने कहा था कि हाईकोर्ट सभी 15 याचिकाओं को एक साथ सुनेगा.कोर्ट के आदेश के बाद अब इस केस में ट्रायल शुरू होगा
कोर्ट के इस फैसले का हिंदू पक्ष ने स्वागत करते हुए मुस्लिम पक्ष पर मामले को लंबित रखने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे नहीं चाहते हैं कि इस मामले में सुनवाई हो. कोर्ट के आदेश के बाद अब इस केस में ट्रायल शुरू होगा.
हिंदू पक्ष ने दायर की थी याचिका
शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि यह ईदगाह मंदिर तोड़कर बनाई गई थी. हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस स्थान पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग की है. हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि विवादित ढाई एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है.
मुस्लिम पक्ष की दलील
मुस्लिम पक्ष की दलील है कि इस जमीन पर 1968 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, और अब इस समझौते को गलत ठहराना जायज नहीं है. मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला भी देता है, जिसके तहत 1949 के बाद किसी भी उपासना स्थल के स्वरूप को बदलना नहीं जा सकता.
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