खबर आगरा: छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को सजा – . . .. – INA

आगरा। छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित बंटी उर्फ शैलेंद्र सिंह निवासी थाना वसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना पिढ़ौरा में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने पैरवी की।आगरा। छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित बंटी उर्फ शैलेंद्र सिंह निवासी थाना वसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को बरी करने के आदेश दिए। वादी ने थाना पिढ़ौरा में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने पैरवी की।

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