खबर शहर , Agra News: कूड़ा फेंकने पर मैकडोनाल्ड आउटलेट पर लगाया 15 हजार जुर्माना – INA

आगरा। फतेहाबाद रोड स्थित मैकडोनाल्ड कंपनी के आउटलेट के खिलाफ कचरा फेंकने के मामले में नगर निगम ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मैकडोनाल्ड आउटलेट संचालक कूड़ा कहां निपटा रहे हैं, इसका ब्योरा नहीं दे सके, जबकि 100 किलो कचरा हर दिन उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों को नगर निगम की अनुबंधित एजेंसी को कचरा देना अनिवार्य है।

क्षेत्रीय जोनल सेनेटरी ऑफिसर योगेंद्र कुशवाहा ने फतेहाबाद रोड पर मैकडोनाल्ड के आउटलेट पर जांच की तो पता चला कि आउटलेट का कचरा अनुबंधित एजेंसी के पास नहीं जा रहा। यह कचरा सड़क किनारे या किसी अन्य जगह फेंका जा रहा है। आउटलेट में हर दिन गीला और सूखा कचरा निकल रहा है, लेकिन यह डोर टू डोर या अन्य किसी एजेंसी को नहीं दिया जा रहा है। संचालक से पूछने पर वह कचरे का निपटान बता ही नहीं पाए। इस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर वसूला गया।

यह है ज्यादा कचरे वाले प्रतिष्ठानों के लिए नियम

सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि जिन होटल, रेस्तरां, मैरिज होम, कैफे अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा निकलता है, वे बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को नगर निगम की अनुबंधित एजेंसी को कचरा देना होता है और पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब तक 100 से ज्यादा कारोबारी एजेंसी के साथ पंजीकरण करा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान खाली प्लॉट, सड़क किनारे कचरा फेंक रहे हैं। इनके खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है।


Credit By Amar Ujala

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