Noida – निवासियों की नींद हराम, बोले- रात भर चलता है निर्माण, सीईओ लें एक्शन  – #INA

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Noida News :
सेक्टर-120 में स्थित आरजी रेसिडेंसी सोसाइटी में बिल्डर द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य ने स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। दरसअल, आरजी बिल्डर वर्तमान में अपने नए प्रोजेक्ट ‘मिराज’ के दो टावरों का निर्माण कर रहा है। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा रात में किए जा रहे निर्माण कार्य से उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

निवासियों का आरोप है कि यह कार्य दिन-रात जारी रहता है, जबकि नियमानुसार शाम 6 बजे के बाद निर्माण कार्य बंद होना चाहिए। इस अवैध गतिविधि के कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ए टावर निवासी रतिन विश्वकर्मा ने बताया कि कानून का पालन करने वाले शहर में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में रिहायशी इलाकों में रात के समय निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। लेकिन यहां नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है।

निवासियों ने कहा

ए टावर के निवासी नितिन राणा ने कहा कि रात में बड़ी-बड़ी मशीनों और क्रेन की आवाज के कारण सोना मुश्किल हो गया है। मेरा एक साल का बच्चा शोर के कारण बार-बार जाग जाता है। दिन में धूल के कारण खिड़कियां भी नहीं खोल पाते। अशोक शर्मा ने कहा, “मैं और मेरी पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। मुझे हाल ही में छाती में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। यह निर्माण कार्य हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है।”

सीईओ को लिखा पत्र 

निवासियों ने बताया कि स्थिति और भी जटिल इसलिए है क्योंकि अक्टूबर महीने में नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू होता है, जिसके तहत वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध होता है। लेकिन आर जी बिल्डर इन सभी नियमों की अनदेखी करते हुए अपना काम जारी रखे हुए है। निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार 112 पर कॉल करके पुलिस को शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस स्थिति से निपटने के लिए आरजी रेजिडेंट ओनर्स एसोसिएशन ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

8 वर्षों से परियोजना को अधूरी

एसोसिएशन की मांग है कि बिल्डर को पहले अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए और फिर ही नए टावरों के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। वर्तमान में, बिल्डर के अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को रद्द करने की मांग भी न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला केवल अवैध निर्माण तक ही सीमित नहीं है। आर जी रेजीडेंसी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें आर जी बिल्डर पर पिछले 8 वर्षों से परियोजना को अधूरा रखने का आरोप लगाया गया है। निवासियों का कहना है कि उन्हें अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिसमें 500 लोगों की रजिस्ट्री, पूर्ण पावर बैकअप, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और पार्क शामिल हैं।

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सौजन्य से ट्रिक सिटी टुडे डॉट कॉम

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