दुनियां – Pakistan: जेल में बंद इमरान खान को मिली इतनी राहत, पंजाब सरकार ने लिया ये फैसला – #INA
पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात पर लगी रोक हटा दी है. इमरान खान पिछले एक साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार ने तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता समेत कई अन्य कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटा दी है. उन्होंने बताया कि यह रोक 4 अक्टूबर को पीटीआई द्वारा इस्लामाबाद में इमरान की रिहाई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग को लेकर दिए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लगाई गई थी.
इमरान ने इससे पहले कहा था कि वह जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं, लेकिन हक़ीक़ी आज़ादी के संघर्ष में कोई समझौता नहीं करेंगे. वहीं, सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इमरान की रिहाई उनकी 9 मई, 2023 को हुए दंगों के लिए बिना शर्त माफी पर निर्भर है. जिसमें कथित तौर पर पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी और सैन्य संस्थानों पर हमले किए थे.
क्या है मांग इमरान की ?
इमरान खान की मांग है कि 9 मई की घटनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए. इमरान ने दावा किया है कि उन्हें जेल में अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है. उन्होंने शिकायत की कि उन्हें सप्ताह में केवल तीन मुलाकातों की अनुमति दी जाती है, जबकि नवाज़ शरीफ को जेल में 40 लोगों से मिलने की अनुमति थी. इसी हफ्ते पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जमानत दी है. उनकी गिरफ्तारी करीब नौ महीने पहले हुई थी.
150 से अधिक मामले इमरान के खिलाफ दर्ज
इमरान खान को पिछले साल 5 अगस्त को पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए पहले तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब से वह विभिन्न मामलों में जेल में हैं. इससे पहले एक विशेष अदालत ने संवेदनशील सरकारी राज लीक करने के आरोप में खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था. सत्ता से हटने के बाद उनके खिलाफ 150 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इमरान को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
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सौजन्य से टीवी9 हिंदी डॉट कॉम
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