UP News: नोएडा में 13 दिनों तक धारा 163 लागू… कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी FIR, कमिश्नरेट की चेतावनी – INA

Noida News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से धारा 163 लागू कर दी गई है. यह आदेश 23 अगस्त से प्रभावी होकर 4 सितंबर तक लागू रहेगा. इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरती जाएगी.
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है. सावन का आखिरी सोमवार , बारावफात और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया गया है. आदेश प्रभावी रहने के दौरान पुलिस की ओर से संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
धारा 163 लागू होने के बाद जिले में ऐसे किसी भी प्रयास पर पुलिस की नजर रहेगी, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था खराब करने, उपद्रव करने या किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
त्योहारों से पहले पुलिस अलर्ट
गौतमबुद्धनगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्र शामिल हैं. यहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है. ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की है. पुलिस की ओर से जिले में उत्पात मचाने वाले और शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी. इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जा सकती है. अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों की सुरक्षा और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है.
नोएडा में धारा 163 लागू
प्रशासन की ओर से लोगों से भी अपील की गई है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें. सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री साझा करने वालों पर नजर रखी जा सकती है. पुलिस का कहना है कि धारा 163 लागू करने का उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि जिले में सुरक्षा और शांति का माहौल बनाए रखना है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल 23 अगस्त से 4 सितंबर तक गौतमबुद्धनगर में पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा. अधिकारियों ने साफ किया है कि इस अवधि में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
नोएडा में 13 दिनों तक धारा 163 लागू… कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी FIR, कमिश्नरेट की चेतावनी
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