UP News: UP: अब चुनाव अधिकारी के यहां अपील से ही जुड़ सकता है नाम, SIR की फाइनल लिस्ट में नहीं है नाम तो करें ये काम – INA

UP: अब चुनाव अधिकारी के यहां अपील से ही जुड़ सकता है नाम, SIR की फाइनल लिस्ट में नहीं है नाम तो करें ये काम

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई है. इस सूची के अनुसार राज्य में 84 लाख से अधिक वोटर्स का इजाफा हुआ है, जबकि 2.05 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गये हैं. यदि किसी का नाम इस वोटर लिस्ट में भी नहीं है तो वो क्या करे? क्या वह फिर से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है? इसकी क्या प्रक्रिया है? आइए जानें यदि आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है तो कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं.

चुनाव आयोग लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम वापस शामिल मदद करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके उपलब्ध कराता है, लेकिन यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है. तो इसके लिए आपको विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा और जिला चुनाव अधिकारी और राज्य चुनाव अधिकारी से अपील करनी होगी और यदि अपील खारिज हो जाती है, तो फिर फॉर्म छह के जरिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन भरा जा सकता है. आइए जानें पूरी प्रक्रिया क्या है?

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में था, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं.

फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर आपको अपील करनी होगी.

अपील डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) (जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं) को करनी चाहिए.

DEO आपकी अपील खारिज कर देता है तो आप क्या करेंगे?

अगर DEO आपकी अपील खारिज कर देता है और आप DEO के फैसले से खुश नहीं हैं,तो आप फिर से अपील कर सकते हैं. आपको यह DEO के फैसले के 15 दिनों के अंदर करना होगा.

दूसरी अपील आपको आपके राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) को करनी होगी.

इसके अतिरिक्त आप ये कर सकते हैं:

voters.eci.gov.in पर अपनी अपील ऑनलाइन सबमिट करें.

अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें.

अपने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) से संपर्क करें.

अपने DEO से संपर्क करें.

आप अपने EPIC नंबर या दूसरी डिटेल्स का इस्तेमाल करके electoralsearch.eci.gov.in पर इन ऑफिसर्स के नाम और फोन नंबर पा सकते हैं.

फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके फिर से करें अप्लाई

अगर दोनों अपील रिजेक्ट हो जाती हैं, लेकिन आप वोट देने योग्य हैं. भारतीय नागरिक है और आपकी 18 साल से अधिक है और उस चुनाव क्षेत्र में रहते हैं तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं.

नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरें.

इसके लिए आप क्या कर सकते हैं

ECINET पोर्टल या ऐप के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करें

अपने BLO या ERO को फिजिकल फॉर्म 6 जमा करें

जिन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, आप वोटर लिस्ट में शामिल होने और चुनाव में वोट देने के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- कुल वोटर 21 लाख, 8 लाख के कट गए नाम क्या कहती है गाजियाबाद की SIR रिपोर्ट?

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