World News: ट्रंप के जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले आदेश पर रोक, जज ने बताया असंवैधानिक – INA NEWS
![World News: ट्रंप के जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले आदेश पर रोक, जज ने बताया असंवैधानिक – INA NEWS World News: ट्रंप के जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले आदेश पर रोक, जज ने बताया असंवैधानिक – INA NEWS](http://images.tv9hindi.com/wp-content/uploads/2025/01/donald-trump-15.jpg)
अमेरिका के एक कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट नागरिकता को रोकने वाले आदेश पर चाबूक चला दिया है. वाशिंगटन राज्य के जिला न्यायाधीश जॉन कॉफनर ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया है. साथ ही इसे ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया है. वहीं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे.
CNN के रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरल कोर्ट के जस्टिस जॉन कॉफनर ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के एक आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. ताकि कानूनी चुनौती के लिए अगले 14 दिनों के लिए आदेश को रोक दिया जा सके. वहीं, जस्टिस कॉफनर ने यहां तक पूछा कि जब इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था, तब वकील कहां थे.
राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक- जस्टिस कॉफनर
जस्टिस कॉफनर ने कहा, ‘मैं 4 दशकों से बेंच पर हूं. मुझे कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें दिए गए सवाल इतना साफ हो.’ उन्होंने पूछा कि जब इस आदेश पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था, तब वकील कहां थे. साथ ही कहा कि यह उनके दिमाग को चकित कर रहा था कि बार का एक सदस्य आदेश को संवैधानिक होने का दावा करेगा.
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘जाहिर है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे.’ वहीं, जस्टिस जॉन कॉफनर ने कहा कि राष्ट्रपति का आदेश ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ है. डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य का कहना है कि ट्रंप का आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन है.
‘बच्चों को नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा’
अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी बच्चों को नागरिकता की गारंटी देता है. इसमेंअप्रवासियों के बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार मिलता है. वहीं, वाशिंगटन राज्य के एक वकील लेन पोलोजोला का कहना है कि आज पूरे देश भर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनकी नागरिकता पर बादल छाए हुए हैं. इस आदेश के तहत नागरिकता से वंचित किए गए बच्चों को नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें- तेल की कीमतें कम हुईं तो रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा दावोस के WEF की बैठक में बोले ट्रंप
पोलोजोला ने आगे तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन ने न केवल अपने दाखिलों में इन संभावित नुकसानों को अनदेखा किया है. बल्कि यह नुकसान आदेश का उद्देश्य प्रतीत होता है. व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा, वाशिंगटन और अन्य राज्यों का तर्क है कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने से राज्य कार्यक्रमों पर वित्तीय और तार्किक बोझ पड़ेगा. क्योंकि ये बच्चे अब कई लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे, जो उन्हें आम तौर पर अमेरिकी नागरिक के रूप में प्राप्त होते हैं.
ट्रंप के जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले आदेश पर रोक, जज ने बताया असंवैधानिक
देश दुनियां की खबरें पाने के लिए ग्रुप से जुड़ें,
#INA #INA_NEWS #INANEWSAGENCY
Copyright Disclaimer :-Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing., educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
Credit By :-This post was first published on https://www.tv9hindi.com/, we have published it via RSS feed courtesy of Source link,