UP News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी: SIT जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे, कब दाखिल होगी चार्जशीट? – INA

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम की कथित हेराफेरी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SIT की ताजा स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर परिसर के PFC भवन स्थित काउंटिंग रूम की CCTV फुटेज की विस्तृत जांच में 105 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें बिना अनुमति नकदी निकालने या उसे छिपाने की घटनाएं दर्ज हुईं. जांच में यह भी सामने आया कि काउंटिंग प्रक्रिया में शामिल कुछ अन्य लोगों की मदद से ये गतिविधियां हुईं.

यह मामला 25 जून 2026 को अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में दर्ज किया गया था. FIR में आठ आरोपियों को नामजद किया गया था. शुरुआती जांच के दौरान CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, तलाशी और बरामदगी, बैंक एवं वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और फोरेंसिक साक्ष्यों को जुटाया गया. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित SIT ने जांच अपने हाथ में लेकर इसे आगे बढ़ाया.

बैंक खातों से लेकर संपत्तियों तक खंगाली गईं कड़ियां

SIT की जांच केवल काउंटिंग रूम की CCTV फुटेज तक सीमित नहीं रही. फॉरेंसिक ऑडिटर ASA & Associates LLP को भी जांच से जोड़ा गया है. ऑडिट के दायरे में संबंधित कर्मचारियों और अन्य लोगों के बैंक खातों की जांच, कीमती वस्तुओं का भौतिक सत्यापन, CCTV फुटेज और आरोपियों के मोबाइल डेटा की फोरेंसिक जांच, चढ़ावे की प्राप्ति और जमा करने की प्रक्रिया तथा ट्रस्ट के ऑनलाइन बैंक डिपॉजिट का विश्लेषण शामिल किया गया. उपलब्ध वित्तीय जानकारी का ऑडिटेड वित्तीय विवरणों से मिलान भी किया गया.

SIT ने आरोपियों के बैंक खातों में हुई अस्पष्ट जमा रकम, चल-अचल संपत्तियों और कथित तौर पर चोरी की रकम के निवेश से जुड़े दस्तावेजों का भी विश्लेषण किया है. रिपोर्ट में प्रत्येक आरोपी से जुड़ी अनुमानित हेराफेरी और बरामदगी की स्थिति का अलग-अलग विवरण दिए जाने की बात कही गई है.

803 कीमती वस्तुओं के रिकॉर्ड सही मिले

जांच के दौरान ट्रस्ट को मिले कीमती सामान की भी पड़ताल की गई. रिपोर्ट के मुताबिक TCS सॉफ्टवेयर से तैयार 803 कीमती वस्तुओं की रसीदों का सत्यापन किया गया और संबंधित रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास पाए गए. इन वस्तुओं को SBI के लॉकर में रखा गया था और लॉकर की भौतिक जांच भी की गई. इन 803 वस्तुओं के सत्यापन में कोई गड़बड़ी नहीं मिली. हालांकि, 86 ऐसी कीमती वस्तुएं भी सामने आईं, जिनकी रसीद जारी नहीं हुई थी. इन वस्तुओं की अलग से पहचान और भौतिक सत्यापन किया गया.

इसके अलावा करीब 944.411 किलोग्राम सफेद धातु, जिसे चांदी बताया गया है, से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में रहे. ट्रस्ट ने इस धातु को गलाने के लिए Security Printing and Minting Corporation of India Limited को भेजा था और SIT ने उससे संबंधित रिपोर्ट व रिकॉर्ड की भी जांच की.

चांदी की ईंट और दूसरे दान पर भी जांच

मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आए कुछ कीमती दान से जुड़े आरोपों की भी SIT ने जांच की. इनमें 200 किलो चांदी की ईंटें, 38.288 किलो चांदी की ईंटें, चांदी का हार, चरण पादुका और रामचरितमानस से संबंधित दान जैसे मामले शामिल थे. रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित लोगों से पूछताछ की गई और उपलब्ध सामग्री की जांच की गई. इन मामलों में कोई विसंगति नहीं मिली.

173 गवाहों के बयान दर्ज

SIT ने अब तक बड़ी संख्या में लोगों के बयान दर्ज किए हैं. 14 सितंबर 2026 तक 173 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके थे. इनमें ट्रस्ट के पदाधिकारी, लेखा कर्मचारी, बैंक अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, CCTV ऑपरेटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, विक्रेता, संपत्ति लेनदेन से जुड़े लोग और जांच से संबंधित अन्य व्यक्ति शामिल हैं.

जांच में CCTV फुटेज, बरामदगी, बैंक और वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति व वाहन संबंधी दस्तावेज, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक जांच और फॉरेंसिक ऑडिट समेत कई स्तरों के साक्ष्यों का इस्तेमाल किया गया है.

25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक SIT ने अपनी जांच को लगभग पूरा बताया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच पूरी होने के बाद BNSS की धारा 193 के तहत सक्षम अदालत में पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट दाखिल की जाएगी. हालांकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी कानून के मुताबिक आगे की जांच का रास्ता खुला रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और SIT 25 सितंबर 2026 तक चार्जशीट दाखिल करने की इच्छुक है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसकी एक प्रति अदालत के समक्ष भी रखी जाए. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2026 को होगी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: SIT जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे, कब दाखिल होगी चार्जशीट?


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